लखनऊ: UP Assembly Election 2022: योगी मंत्रीमंडल से इस्तीफा देने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। एमपीएमएल कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं भड़काने पर यह वारंट जारी किया है| कोर्ट ने मौर्य को 24 जनवरी तक पेश करने का आदेश दिया है| मौर्या के खिलाफ सुल्तानपुर के स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है|
गौरतलब है कि साल 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक विवादित बयान दिया था, इसमें उन्होंने कहा था, 'शादियों में गौरी-गणेश की पूजा नहीं करनी चाहिए| यह मनुवादी व्यवस्था में दलितों और पिछड़ों को गुमराह कर उनको गुलाम बनाने की साजिश है|
सात साल बाद अब इस मामले में बुधवार को स्वामी प्रसाद मौर्य कोर्ट में हाजिर नहीं हुए तो अपर मुख्य दंडाधिकारी एमपी-एमएलए ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया| अब इस मामले में 24 जनवरी को सुनवाई की तारीख तय हुई है|
सुल्तानपुर में अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया,''स्वामी प्रसाद मौर्य को 2014 में उनके द्वारा की गई धार्मिक टिप्पणी के संबंध में पेश होना पड़ा था। उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी, यह 6 जनवरी तक वैध था| स्वामी प्रसाद मौर्य को आज पेश होना था लेकिन पेश नहीं हुए। जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया। अगली सुनवाई 24 जनवरी को होगी|
12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था
विदित हो कि,''स्वामी प्रसाद मोर्य के खिलाफ धार्मिक भड़काने का ये मामला 7 साल पुराना साल 2014 का है| स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ यह नया गिरफ्तारी वारंट नहीं है। वारंट पहले से जारी था, लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट से 2016 से इस पर स्टे ले रखा था। इसी 6 जनवरी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने मौर्य को 12 जनवरी को हाजिर होने को कहा था, जब वह हाजिर नहीं हुए तो वारंट जारी कर दिया गया।