कानपुर: कानपुर नगर के रावतपुर थाना क्षेत्र में होटल मालिक के बेटे ने 50 वर्षीय कर्मचारी को पीट-पीटकर मार डाला| पुलिस ने होटल मालिक के बेटे तेजस प्रताप सिंह चौहान समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है| यह घटना 6 सितम्बर की रात की है| मृतक की पत्नी की तहरीर पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी। मृतक कर्मचारी का नाम 'विट्टू बाल्मीकी' है, जो काकादेव इलाके के एम ब्लाक वार्ड न0-57 का रहने वाला था| विट्टू बाल्मीकि पिछले कई वर्षों से साईं मंदिर चौराहा स्थित 'प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस' में सफाई का काम कर रहा था।
पुलिस के मुताबिक,'जुलाई 2013 में मृतक विट्टू बाल्मीकि के नौकरी छोड़ने के बाद तेजस प्रताप सिंह को शक था कि बिट्टू ने 'प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस' में चोरी किया था। इसी सब के चलते तेजस ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया| पुलिस ने हत्या व एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराएं बढ़ाते हुए 29 वर्षीय तेजस प्रताप सिंह और उसके 3 अन्य साथियों को आज मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है|आलाकत्ल भी बरामद किया है।
इस प्रकरण में, मृतक की पत्नी बिट्टी देवी ने 9 सितम्बर को तहरीर दी थी कि उसके पति विट्टू बाल्मिकी (50) को 6 सितम्बर की रात्रि समय मे 'प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस के मालिक के लड़के तेजस ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मारपीट करते हुये अपनी काले रंग की फार्चूनर मे जबरन बैठा कर प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस मे ले गये तथा मारपीट कर मरणासन्न हालत मे तिकोनिया पार्क के पास छोड़ दिया, जिसका उपचार हैलट अस्पताल मे चल रहा था।10 सितंबर को बिट्टू की 'हैलट अस्पताल' में इलाज के दौरान मौत हो गई।। पुलिस द्वारा शव का पंचायतनामा व पोस्टमार्टम चिकित्सको के पैनल के द्वारा कराया गया, जिसकी विडियोग्राफी भी करायी गयी।
इस विट्टू हत्याकांड में पुलिस कमिश्नर ने कल्यानपुर के सहायक पुलिस आयुक्त के नेतृत्व मे हत्याकांड का शीघ्र अनावरण व आरोपियों की शीघ्र गिरफतारी हेतु टीम का गठन किया। आज मंगलवार को थाना रावतपुर पुलिस द्वारा घटना का खुलासा करते हुए तेजस प्रताप सिहं चौहान (29 वर्ष) पुत्र बीर पाल सिहं; शिवा शर्मा पुत्र योगेश शर्मा (29 वर्ष); मनोज चौहान पुत्र इकबाल सिहं (46 वर्ष ) और ओम प्रकाश शुक्ला पुत्र स्व0 सुरेश चन्द्र शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना मे प्रयुक्त काले रंग की फार्चूनर न0- यू0पी0-78 ईएस-2817 को कब्जे मे लिया गया जो आरोपी तेजस की है।
पुलिस ने बताया कि ,''घटना के कारण के संम्बध मे आरोपी तेजस से पूछतांक्ष एंव अन्य साक्ष्यो के परिशीलन पर पाया गया कि मृतक बिट्टू बाल्मिीकी आरोपी तेजस के प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस मे सफाई का कार्य पिछले कई वर्षो से करता चला आ रहा था। मृतक द्वारा माह जुलाई में काम छोड़ देने पर तेजस को शक था की मृतक बिट्टू बाल्मिीकी द्वारा प्रतिष्ठा गेस्ट हाउस से कुछ सामान चोरी किया गया है, इन सब बातो को लेकर तेजस द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर यह घटना कारित की गयी। विवेचना मे साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त मे सुसंगत धारा 302 भादवि0 व 3(2)5 एससीएसटी एक्ट की बढोत्तरी करते हुये आरोपियों को सक्षम न्यायालय मे पेश किया जायेगा।