जयपुर : Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी मामले पर आए फैसले पर राजस्थान के जयपुर में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि, मेरा मानना है कि वो फैसला (ज्ञानवापी फैसला) गलत है। ये फैसला पूजा स्थल अधिनियम 1991 के खिलाफ है। ये भविष्य में ऐसे बहुत से मसलों को खोल देगा। ये फैसला देश में अस्थिर प्रभाव पैदा कर सकता है|
जयपुर में ओवैसी ने कहा कि,हिजाब मुसलमानों के लिए जरूरी धार्मिक प्रथा है। अगर सरकारी स्कूल अन्य धार्मिक प्रतीकों की अनुमति दे रहे हैं, तो इसको क्यों नही दिया जा रहा है। महिला अपने सर पर पहन रही है अपने दिमाग पर नहीं। अगर कोई लड़की हिजाब पहनना चाहती है तो आप उसे क्यों रोकना चाहते हैं?|
ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा के लिए हिंदू पक्ष की याचिका सुनवाई योग्य: कोर्ट
वाराणसी की जिला अदालत ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद में हिंदू देवताओं की दैनिक पूजा की अनुमति के लिए हिंदू उपासकों के अनुरोध को चुनौती देने वाली अंजुमन समिति की याचिका खारिज कर दी।
ज्ञानवापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन की मांग को लेकर दायर याचिका को वाराणसी की कोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है| ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है।