नई दिल्ली : Gyanvapi Mosque Case: सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "लोअर कोर्ट का निर्णय पूर्णत: गैरकानूनी है। हम उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट उस आदेश पर स्टे लगा देगा लेकिन इससे हमें निराशा हुई है। लेकिन हम आगे उम्मीद करते हैं कि निचली अदालत के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाएगा|
गौर हो कि, सुप्रीम कोर्ट(SC) ने ज्ञानवापी मस्जिद से संबंधित मुकदमे की सुनवाई कर रहे सिविल जज वाराणसी के समक्ष आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इनकार किया"| सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के डीएम को उस क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जहां 'शिवलिंग' सर्वेक्षण में पाया गया है" " |
साथ ही कोर्ट ने कहा ,'',मुसलमान बिना किसी रुकावट के ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज पढ़ना जारी रख सकते हैं| सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और पीएस नरसिम्हा की बेंच में हुई।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि डीएम वाराणसी सुनिश्चित करें कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उसकी विधिवत रक्षा की जाए।सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जिस क्षेत्र में शिवलिंग पाए जाने की सूचना है, उस क्षेत्र की रक्षा के लिए निर्देश दें। लेकिन यह मुसलमानों की नमाज के लिए मस्जिद में प्रवेश में बाधा नहीं बनेगी।