नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने की निगरानी के लिए जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति बनाने के फैसले पर रोक लगा दी है| केंद्र के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने से रोकने के लिए मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के फैसले पर रोक लगाई है| सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने आज कहा कि हम वायु प्रदूषण और पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए एक व्यापक कानून लाने जा रहे
केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति नियुक्त करने के शीर्ष अदालत के 16 अक्टूबर के आदेश पर रोक की मांग की।
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह दिल्ली, एनसीआर में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलने वाले पराली से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने के लिए कानून बनाकर एक स्थायी निकाय बनाने पर विचार कर रहा है।
केंद्र के एक अनुरोध पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी 16 अक्टूबर के अपने आदेश पर रोक लगा दी, जिसने अपने पूर्व न्यायाधीश मदन बी लोकुर को वायु प्रदूषण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक सदस्यीय समिति के रूप में नियुक्त किया था, जिसमें पराली जलना भी शामिल था।