नई दिल्ली: अमरावती से लोकसभा की सांसद नवनीत कौर राणा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है| सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती लोकसभा सदस्य नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के बॉम्बे एचसी के फैसले पर रोक लगाई| शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल की अर्जी पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था| सुप्रीम कोर्ट ने राणा की याचिका पर नोटिस भी जारी किया है|27 जुलाई को अगली सुनवाई होगी|
बता दें, 08 जून, 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया था| साथ ही कोर्ट ने नवनीत राणा पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था महाराष्ट्र के अमरावती SC सुरक्षित लोक सभा सीट से सांसद है नवनीत राणा।
कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा था| दरअसल, शिवसेना के पूर्व सांसद आनंदराव अडसुल ने उनके खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उनका कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है।
अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था| नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी|आनंदराव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी|