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IRCTC मामले में CBI ने तेजस्वी यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की, नोटिस जारी

  • by: news desk
  • 17 September, 2022
IRCTC मामले में CBI ने तेजस्वी यादव को मिली जमानत रद्द करने की मांग की, नोटिस जारी

Indian Railway Catering and Tourism Corporation scam case: IRCTC घोटाला मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ दिल्ली कोर्ट का रुख किया है। सीबीआई ने इस मामले में उन्हें दी गई जमानत को रद्द करने की मांग की है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने CBI की याचिका पर तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा है।



तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी को अगस्त 2018 में इस मामले में जमानत दे दी गई थी। 



यह घोटाला आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध मामले से संबंधित है, जिसमें सीबीआई ने 12 लोगों और दो कंपनियों पर आरोप लगाए थे| 2006 में रांची और ओडिशा के पुरी में दो आईआरसीटीसी होटलों के ठेके के आवंटन में कथित अनियमितताएं थीं, जिसमें बिहार की राजधानी पटना में एक प्रमुख स्थान पर तीन एकड़ के वाणिज्यिक भूखंड के रूप में रिश्वत शामिल थी।




प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में चार्जशीट दाखिल की थी और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।



दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी घोटाला मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद की पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव को शुक्रवार, 31 अगस्त 31, को जमानत दी थी। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अप्रैल में आईआरसीटीसी होटल रखरखाव अनुबंध मामले में 12 लोगों और दो कंपनियों के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया था| प्रवर्तन निदेशालय ने भी 24 अगस्त को मामले में आरोप पत्र दाखिल कर आरोपी पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया था।








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