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NGT ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

  • by: news desk
  • 09 November, 2020
NGT ने दिल्ली एनसीआर में 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध

नई दिल्ली: वायु प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए समूचे एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर में आज आधी रात से 30 नवंबर तक के लिए सभी पटाखों की बिक्री और पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया।



NGT के इस आदेश के साथ ही गुड़गांव, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लागू हो गया है। NGT  ने एक आदेश में कहा कि जिन शहरों में एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉडरेट है, वहां सिर्फ ग्रीन पटाखे ही बेचे जा सकते हैं|




नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा, जिन शहरों / कस्बों में वायु की गुणवत्ता 'मध्यम ’या नीचे है, केवल हरे रंग के पटाखे बेचे जा सकते हैं और राज्य द्वारा दीपावली, छठ, नव वर्ष / क्रिसमस की पूर्व संध्या जैसे त्योहारों के दौरान पटाखे के उपयोग और फटने के समय को दो घंटे तक सीमित रखा जाना चाहिए|







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