भोपाल: मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार जल्द ही लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली है। शिवराज सरकार 'लव जिहाद' पर अगले सत्र में विधेयक पेश करेंगी| मंगलवार को लव जिहाद' पर मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा बयान दिया है|गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आने वाले विधानसभा सत्र में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाया जाएगा। यह गैर-जमानती अपराध होगा और इसमें पांच साल की सजा का प्रावधान होगा।
लव जिहाद' पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,''मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है।इस अधिनियम में बहकावे,बल पूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा|
नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि,'मध्यप्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल, 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि ,''यह 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान करेगा। हम यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि ऐसे अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाए|
उन्होंने कहा कि,''धर्म परिवर्तन, बहकावे और बल पूर्वक शादी, धोखाधड़ी से या किसी को प्रलोभन देकर विवाह करने की घोषणा करने का प्रावधान होगा। इस अपराध को करने में सहायता करने वालों को भी अपराध के लिए एक पार्टी माना जाएगा| इसके तहत, जो व्यक्ति धर्मांतरण हो चुके हैं, उनके माता-पिता / भाई-बहनों को अनिवार्य रूप से कार्रवाई के लिए शिकायत दर्ज करनी होगी।
उन्होंने कहा, अगर कोई स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन कर शादी करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को धर्मांतरित करने वाले धार्मिक नेता को एक महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होगा। हम अगले सत्र में इस विधेयक को पेश करेंगे| गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कानून बनाने की बात कह चुकी है। कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो 'लव जिहाद' को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं|