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ढील दी जा रही जिलों में एक्टिव केस 600 से अधिक होने पर छूट खत्म होगी, सभी गतिविधियों पर भी लगेगी पाबंदी: CM योगी

  • by: news desk
  • 30 May, 2021
ढील दी जा रही जिलों में एक्टिव केस 600 से अधिक होने पर छूट खत्म होगी, सभी गतिविधियों पर भी लगेगी पाबंदी: CM योगी

लखनऊ:  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्चुअल माध्यम से आहूत एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जी ने राज्य में लागू आंशिक कोरोना कर्फ्यू को 01 जून, 2021 की सुबह 07:00 बजे तक बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस वाले जनपदों में 01 जून, 2021 की सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाए|



मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, कोरोना के 600 से कम एक्टिव केस वाले जनपदों में 01 जून, 2021 की सुबह 07:00 बजे से शाम 07:00 बजे तक आंशिक कोरोना कर्फ्यू में छूट दी जाए| इन जनपदों में सायं 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक दैनिक रात्रिकालीन कर्फ्यू तथा शुक्रवार सायं 07:00 बजे से सोमवार प्रातः 07:00 बजे तक साप्ताहिक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी रहेगा| इन जनपदों में दुकान/बाजार प्रातः 07:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक सप्ताह में 05 दिन खोलने की अनुमति दी जाए। साप्ताहिक बंदी की अवधि में पूरे प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फाॅगिंग का अभियान चलाया जाए|




उन्होंने कहा,''दुकान/बाजार के साथ सुपर मार्केट को, मास्क के अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं दी जाएगी| इन क्षेत्रों में केवल सफाईकर्मियों एवं स्वास्थ्यकर्मियों को जाने की अनुमति होगी। आवश्यक सामग्री की आपूर्ति डोर स्टेप डिलीवरी व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी|




मुख्यमंत्री ने कहा,यदि किसी जनपद में, जिसमें छूट लागू की जा रही है, सक्रिय कोरोना केस 600 से अधिक हो जाते हैं, तो सम्बन्धित जनपद में छूट समाप्त हो जाएगी तथा अनुमन्य समस्त गतिविधियों पर पुनः रोक लागू हो जाएगी| जब इन जनपदों में स्वास्थ्य विभाग की प्रतिदिन कोरोना रिपोर्ट के आधार पर सक्रिय कोरोना केस की कुल संख्या 600 से कम हो जाएगी, तब इन जनपदों में भी सभी छूट स्वतः लागू हो जाएंगी| कोविड नियंत्रण अभियान से जुड़े फ्रंटलाइन सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी। शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ संचालित किए जाएं। कर्मचारियों को रोस्टर निर्धारित कर कार्यालय बुलाया जाए|




उन्होंने कहा,''कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्वीमिंग पूल, क्लब एवं शाॅपिंग माॅल्स पूर्णतः बंद रहेंगे। स्कूल, काॅलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य हेतु बंद रहेंगे| माध्यमिक एवं उच्च शिक्षण संस्थाओं, कोचिंग संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई की अनुमति विभागीय आदेशों के अनुरूप होगी| बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को प्रशासनिक कार्यों हेतु विद्यालय आने-जाने की अनुमति होगी। इसके लिए विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यालय तद्नुसार खोलने की अनुमति होगी| 



रेस्टोरेंट से केवल होम डिलीवरी की अनुमति होगी। इसके अतिरिक्त, हाई-वे तथा एक्सप्रेस-वे के किनारे ढाबे तथा ठेले/खोमचे वालों को खोलने की अनुमति, दो गज की दूरी तथा मास्क के साथ होगी| समस्त जनपदों में पुलिस द्वारा व्यापक पेट्रोलिंग की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि छूट वाले जनपदों में कहीं पर, विशेषकर बाजारों में भीड़ एकत्र न होने पाए। बाजारों में क्रेता एवं विक्रेता दोनों द्वारा मास्क का आवश्यक रूप से प्रयोग सुनिश्चित किया जाए|




मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा,''बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, रिक्शा/ई-रिक्शा/थ्री व्हीलर स्टैंड, अस्पताल, तहसील, कलेक्ट्रेट आदि परिसरों, सब्जी-फल मंडी, गल्ला मंडी, क्रय केन्द्र आदि में अनिवार्य रूप से पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा संक्रमण से बचाव की जानकारी दी जाए|




उन्होंने कहा,''UP Govt  की ‘ट्रेस, टेस्ट एंड ट्रीट’ की नीति से प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में प्रभावी सफलता मिली है। संक्रमण से बचाव और उपचार की व्यवस्थाओं को प्रभावी ढंग से जारी रखा जाए| पूर्व में कोरोना मरीज रहे व्यक्तियों में उत्पन्न कॉम्प्लिकेशंस का उपचार पोस्ट कोविड वाॅर्ड में कराया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्लैक फंगस से प्रभावित मरीजों को समय पर दवा उपलब्ध हो। उपचार हेतु संस्तुत वैकल्पिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हो|







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