पेट्रोल पंपों पर हेलमेट पहनकर बाइक या स्कूटर चलाने वालों को ही पेट्रोल मिलेगा।
दरअसल, लखनऊ में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है।
26 जनवरी 2025 से दोपहिया वाहन चालक और उनके पीछे बैठने वाला व्यक्ति अगर हेलमेट नहीं पहनेगा तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। डीएम ने सभी पेट्रोल पंप मालिकों को इस नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।
इस पहल का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और हेलमेट पहनने की आदत को प्रोत्साहित करना है।
शनिवार को आयोजित बैठक में यह तय किया गया कि रविवार से पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट के आने वाले बाइक सवारों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा।
इसके अलावा, पंप स्वामियों को हेलमेट के महत्व के बारे में जागरूक करने के निर्देश भी दिए गए।
आपको बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटर वाहन नियम 1998 के नियम 201 के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाने वाले और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
इस नियम का उल्लंघन करने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा-177 के तहत दंडित किया जाएगा। एक और दिलचस्प बात यह है
कि पेट्रोल पंप मालिकों को अपने यहां लगे सीसीटीवी कैमरे चालू हालत में रखने होंगे। यह इसलिए जरूरी है ताकि हेलमेट पहनने वालों पर नजर रखी जा सके और किसी भी तरह के विवाद से बचा जा सके।