नई दिल्ली: यूपी पंचायत चुनाव : सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव आरक्षण मामले में दखल देने से मना कर दिया है| SC ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा| कोर्ट ने यूपी पंचायत चुनाव के आरक्षण आवंटन मामले में याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया है और याचिककर्ता को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है|
सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जाने के लिए कहा| गोरखपुर,अयोध्या के याचिकाकर्ता HC जाएं| दरअसल, उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिछले शनिवार को एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनोती दी गई है|
बता दें कि,'' इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पंचायत चुनाव में 2021 के आरक्षण फॉर्मूले को खारिज करते हुए 2015 के चक्रानुक्रम के आधार पर नए सिरे से सीटों के आवंटन व आरक्षण का आदेश दिया था| हाईकोर्ट ने कहा था कि वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पंचायत चुनाव आरक्षण में 2015 को आधार माना था|
उत्तर प्रदेश पंचायत चुनावों में 2015 के आधार पर जारी नई आरक्षण सूची को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई| लखनऊ हाई कोर्ट के वकील अमित कुमार सिंह भदौरिया के मुवक्किल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है| इसमें लखनऊ हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है|
दिलीप कुमार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले पर विचार किया जाना चाहिए| याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि हाईकोर्ट में उनका पक्ष नहीं सुना गया|