तिरुवनंतपुरम: केरल में साइबर अपराधों को रोकने के लिए लाए गए संशोधन अध्यादेश को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की मंजूरी मिल गई है। हालांकि, विपक्ष इसे लेकर भारी विरोध कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस कानून के जरिए अभिव्यक्ति की आजादी छीनने का प्रयास किया जा रहा है।
केरल राज्य पुलिस अधिनियम में राज्य सरकार के संशोधनों के खिलाफ कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम में विरोध प्रदर्शन किया| केरल के विपक्ष के नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि "यह कानून अध्यादेश हर व्यक्ति को प्रभावित करेगा। राज्य विधानसभा इसे कभी पारित नहीं करेगी। यह संविधान के खिलाफ है और लोगों को चुप कराएगा।"
गौरतलब है कि राज्यपाल ने शनिवार को माकपा की अगुवाई वाली एलडीएफ सरकार के केरल पुलिस अधिनियम में संशोधन के अध्यादेश को मंजूरी दे दी। अब सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर पांच साल की सजा हो सकती है।
उधर,''केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेंद्रन, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी (आरएसपी) के नेता एनके प्रेमचंद्रन, शिबू बेबी जॉन और एए अजीज ने केरल हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। इसमें केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118-ए को चुनौती दी गई है। अदालत कल इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।