बांसी/सिद्धार्थनगर: तहसील क्षेत्र बांसी के जीवा गांव में एक नाबालिक की संपत्ति हड़पने के मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार अरुण कुमार वर्मा ने लेखपाल जयशंकर उपाध्याय द्वारा करवाये गये फर्ज़ी वरासत को नाबालिग सूरज प्रजापति के पक्ष में स्टे करते हुए तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेश तक रोक लगा दिया है। तहसीलदार के आदेश को खतौनी पर दर्ज़ करवाकर खतौनी को उप निबंधक बाँसी को सौंप दिया गया है। जिससे तत्काल प्रभाव से नाबालिग सूरज प्रजापति की सम्पत्ति अब कोई बेच नहीं सकता है।
इस सम्बन्ध में तहसीलदार ने कहा है कि दोषी कर्मचारियों पर कठोर कार्यवाही की जायेगी और नाबालिग सूरज प्रजापति को न्याय मिलेगा। ग़ौर करने वाली बात यह है कि इस प्रकरण में दिनांक 14 अगस्त 2020 को ही राजस्व निरीक्षक ने आदेश दिया है।
उसी दिन रजिस्टर मालिकान में नाम दर्ज़ हो गया तथा इसी तारीख को ही कम्प्यूटर द्वारा खतौनी में चढ़ाकर इसे डिज़िटल कर दिया गया और 14 तारीख़ को ही आरोपी लेखपाल ने ग्राहक खोजकर पूरी प्रॉपर्टी बेचने के लिए स्टाम्प पेपर पर लिखा-पढ़ी भी करवा दिया । जागरूक सामाजिक नागरिकों की जागरूकता से इस मामले में लेखपाल की चाल क़ामयाब नहीं हो पायी और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री नहीं हो सकी।
रिपोर्ट -सत्येन्द्र उपाध्याय