सिद्धार्थनगर: उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग द्वारा आम लोगों को व्यक्तिगत होम बार लाइसेंस जारी किया जायेगा। जिसके तहत लाइसेंस धारक अपने व कुछ अपनों के लिए घर पर 12 बोतल मदिरा रख सकते हैं। शराब वही होनी चाहिए जो प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित हो। नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारक पर विभाग कठोर कार्यवाही अमल में लाएगा। प्रदेश सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 में यह प्रावधान किया है,कि जिस व्यक्ति को होम बार लाइसेंस जारी किया जाएगा वह कुल 12 बोतल रख सकता है । निजी उपयोग के लिए होम बार लाइसेंस लेने वालों को वार्षिक 12 हजार रुपये लाइसेंस फीस व 51 हजार रुपये प्रतिभूति राशि जमा करनी होगी ।
वर्ष की समाप्ति पर प्रतिभूति राशि वापस कर दी जाएगी। लोगो की सुविधा के लिए सरकार ने यह व्यवस्था की है जिससे कि लोग अपनों के साथ घर में ही पार्टी आदि मना सकते है। उनको कहीं होटल आदि में जाने की जरुरत नहीं होगी |
जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि होम बार लाइसेंस लेने के लिए कुछ नियम व शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।जो व्यक्ति पॉच वर्ष में आयकर दाता हो साथ ही न्यूनतम तीन वर्षो में आयकर दाता 20 प्रतिशत की श्रेणी में आता हो और इनकम टैक्स का भुगतान किया हो इसके लिए शपथ पत्र भी देना अनिवार्य है| उन्होंने बताया कि नियमों की अनदेखी करने वाले लाइसेंस धारक पर विभाग द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।उक्त आशय की जानकारी जिला आबकारी अधिकारी रवीन्द्र प्रताप सिंह ने विज्ञप्ति के माध्यम से दिया है।