मुख्य सामग्री पर जाएँ
24 अगस्त 2026

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा

रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने तीनो…

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा
फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी और बेटे को सात साल की सजा | फ़ोटो: TVL News

रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर अदालत ने बुधवार को समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2019 फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी ठहराया। अदालत ने तीनों को सात साल जेल की सजा भी सुनाई । 



अब्दुल्लाआजम खान के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी तज़ीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात साल की सजा सुनाई है। एमपी-एमएलए अदालत के मजिस्ट्रेट शोबित बंसल ने तीनों को अधिकतम सात साल की सजा सुनाई|



अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अरुण प्रकाश सक्सेना ने कहा, "अदालत के फैसले के बाद, तीनों को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और अदालत से ही जेल भेज दिया जाएगा।"



रामपुर MP-MLA कोर्ट द्वारा फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाए जाने पर अतिरिक्त महाधिवक्ता अनिल प्रताप सिंह ने कहा, "अब्दुल्ला आजम खान द्वारा दो जन्म तिथियों का इस्तेमाल करने के मामले में आजम खान और उनके परिवार को सजा सुनाई गई है... इस मामले में 7 साल की अधिकतम सजा हुई है..."



फैसले और इंसाफ में फर्क होता है: आजम खान

फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को सजा सुनाए जाने के बाद आजम खान ने कहा, "आज फैसला हुआ है, फैसले और इंसाफ में फर्क होता है।"




यह है मामला

यह मामला अब्दुल्ला आजम खान के दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले बर्थ सर्टिफिकेट पर पासपोर्ट प्राप्त कर विदेशी जाने का आरोप है। वहीं सराकारी कामों के लिए दूसरे बर्थ सर्टिफिकेट का उपयोग करने का आरोप है। मामले में एफआईआर 3 जनवरी, 2019 को रामपुर के गंज पुलिस स्टेशन में बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई थी। यह आरोप लगाया गया था कि आजम खान और उनकी पत्नी ने अपने बेटे को दो फर्जी जन्मतिथि प्रमाण पत्र प्राप्त करने में मदद की, एक लखनऊ से और दूसरा रामपुर से|



आरोप पत्र के मुताबिक, रामपुर नगर पालिका द्वारा जारी प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम की जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 बताई गई है। दूसरे प्रमाण पत्र में कहा गया है कि उनका जन्म 30 सितंबर 1990 को लखनऊ में हुआ था।







tvlnews

TVL News (TheViralLines) के संवाददाता। यह रिपोर्ट स्थानीय स्रोतों और उपलब्ध आधिकारिक जानकारी की पुष्टि के बाद प्रकाशित की गई है। किसी तथ्य में सुधार के लिए संपर्क करें या +91 99996 56869 पर WhatsApp करें।

मुफ़्त अलर्ट

ऐसी हर खबर सबसे पहले पाएँ

बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अपडेट सीधे आपके WhatsApp पर।

इन्हें भी पढ़ें

टॉप न्यूज़ की सभी खबरें

इस खबर से जुड़े सवाल

यह खबर कब प्रकाशित हुई और आखिरी बार कब अपडेट की गई?

यह रिपोर्ट 18 अक्टूबर 2023 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 22 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

इस क्षेत्र की और खबरें कहाँ पढ़ें?

इस क्षेत्र की ताज़ा खबरें TVL News के ज़िला सेक्शन में पढ़ी जा सकती हैं। thevirallines.net पर बस्ती, गोंडा, अयोध्या, गोरखपुर और लखनऊ के अलग-अलग पेज हर दिन अपडेट होते हैं।

इस खबर में कोई तथ्य ग़लत लगे तो क्या करें?

TVL News हर सुधार को गंभीरता से लेता है। +91 99996 56869 पर WhatsApp करें या thevirallines@gmail.com पर लिखें — पुष्टि के बाद खबर तुरंत सुधारी जाती है।