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छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में 'पुरानी पेंशन योजना' बहाल, सीएम बघेल ने किया ऐलान

  • by: news desk
  • 09 March, 2022
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात: राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ में 'पुरानी पेंशन योजना' बहाल, सीएम बघेल ने किया ऐलान

रायपुर : राजस्थान सरकार द्वारा पुरानी पेंशन स्क्रीम लागू किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ में भी सरकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन स्कीम की सौगात दे दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में इसकी घोषणा की। सीएम की घोषणा के बाद छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन लागू होने से एक जनवरी 2004 के बाद नियुक्त 3 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा।  




बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान डिफेंस फोर्सेज को छोड़कर एक अप्रैल 2004 से पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन योजना को लागू करने का ऐलान किया था। 1 अप्रैल के बाद सरकारी नौकरी ज्वाइन करने वालों को अपने वेतन से न्यू पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना जरूरी कर दिया गया। थोड़े समय बाद ही राज्य के कर्मचारी संगठनों ने नई पेंशन योजना का विरोध शुरू कर दिया और पुरानी पेंशन स्कीम शुरू करने की मांग होने लगी। 



OPS (ओल्ड पेंशन स्कीम) और NPS (न्यू पेंशन स्कीम) में अंतर 

- ओल्ड पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए वेतन से कोई कटौती नहीं होती है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारी के वेतन से 10% (बेसिक+DA) की कटौती की जाती है। 

- पुरानी पेंशन योजना में जीपीएफ जनरल प्रोविडेंट फंड की सुविधा है, जबकि न्यू पेंशन स्कीम में जनरल प्रोविडेंट फंड (GPF) की सुविधा को नहीं जोड़ा गया है। 

- पुरानी पेंशन योजना एक सुरक्षित पेंशन योजना है। इसका भुगतान सरकार की ट्रेजरी के जरिए किया जाता है, जबकि नई पेंशन योजना शेयर बाजार आधारित है। बाजार की चाल के आधार पर ही भुगतान होता है।

- पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय अंतिम बेसिक सैलरी के 50 फीसदी तक निश्चित पेंशन मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) के समय निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है। 

- पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद 20 लाख रुपये तक ग्रेच्युटी मिलती है। न्यू पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) के समय ग्रेच्युटी का अस्थाई प्रावधान है। 

- पुरानी पेंशन योजना में 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) लागू होता है। न्यू पेंशन स्कीम में 6 माह बाद मिलने वाला महंगाई भत्ता लागू नहीं होता।   

- पुरानी पेंशन योजना में सेवानिवृत्ति पर GPF के ब्याज पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगता है। न्यू पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) पर शेयर बाजार के आधार पर जो पैसा मिलेगा उस पर टैक्स देना पड़ेगा।

- पुरानी पेंशन स्कीम में नौकरी के दौरान मौत होने पर फैमिली पेंशन का प्रावधान है। न्यू पेंशन स्कीम में सर्विस के दौरान मृत्यु पर फैमिली पेंशन मिलती है, लेकिन योजना में जमा पैसे सरकार की हो जाती है।  

- पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट (सेवानिवृत्ति) के समय पेंशन प्राप्त करने GPF से कोई निवेश नहीं करना पड़ता है। न्यू पेंशन स्कीम में सेवानिवृत्ति पर पेंशन पाने न्यू पेंशन स्कीम फंड से 40 फीसदी रकम निवेश करना होता है।





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