रायबरेली: भारत सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा के अन्तर्गत किसानों की भागीदारी से सम्बन्धित वर्तमान में जो व्यवस्था बनाई गई है, उसमें ऐसे किसान जो फसल बीमा योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नही होना चाहते है, यानि फसल बीमा का लाभ नही लेना चाहते है और ये फसली ऋण के लिए के0सी0सी0 धारक है, चाहे वों नवीनीकरण के रूप में या पुराने के0सी0सी0 धारक के रूप में हो उनको अपना हस्ताक्षरयुक्त प्रार्थना पत्र जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि वों फसल बीमा 2020 का लाभ नहीं लेना चाहते है, अपना प्रार्थना पत्र व्यक्तिगत रूप से ईमेल/वाट्सएप के माध्यम से किसी अन्य संचार माध्यम से अपने से सम्बन्धित बैंक शाखा को 24 जुलाई 2020 के पूर्व उपलब्ध करा दें।
यदि के0सी0सी0 धारक किसान द्वारा सम्बन्धित शाखा को 24 जुलाई के पूर्व लिखित सूचना नही उपलब्ध कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित बैंक शाखा द्वारा जनपद हेतु नामित कम्पनी के पक्ष में फसल बीमा की प्रीमियम की धनराशि काट ली जायेगी। जो किसान भारत सरकार के उक्त विकल्प को अपनाना चाहते है, वे निर्धारित अवधि में उक्त समस्त कार्यवाही से पूर्ण कर लें।
रिपोर्ट- अभिषेक बाजपेयी