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उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

  • by: news desk
  • 13 April, 2023
उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

प्रयागराज: उमेश पाल हत्याकांड मामले में प्रयागराज के CJM कोर्ट ने गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को 17 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया| उमेश पाल हत्याकांड मामले में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को आज गुरुवार को प्रयागराज के CJM कोर्ट में पेश किया गया था| सीजेएम कोर्ट ने अतीक अहमद और अशरफ की 4 दिन की रिमांड मंजूर की मंजूरी दे दी है। 



इसी मामले में वांछित उनके बेटे असद और उसके सहयोगी गुलाम को आज झांसी में यूपी पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है| इसी बीच अतीक को उसके बेटे के मारे जाने की जानकारी भी दी गई। बेटे असद के एनकाउंटर की खबर सुनते ही माफिया अतीक अहमद कोर्ट रूम में फूट फूटकर रोने लगा। अतीक खुद को नहीं संभाल पा रहा। 


उमेश पाल हत्याकांड मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के कोर्ट से रवाना हुई।



क्रिमिनल DGC गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा,''आज CJM के पास अतीक अहमद और अशरफ को पेश किया गया। इसमें दोनों पक्षों की बहस हुई 167 CRPC के तहत रिमांड स्वीकृत किया गया। इसमें दिनांक 26.04.2023 की तिथि निहित की गई है। IO द्वारा साक्ष्य जुटाने के लिए 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की गई है। 



गुलाब चंद्र अग्रहरि ने कहा,''आज CJM न्यायालय ने अभियुक्त अतीक अहमद और अशरफ को 13 अप्रैल से 17 अप्रैल तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। रिमांड पर लेने से पहले इनका मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा|



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अतीक अहमद का बेटा असद और मकसूदन का बेटा गुलाम आज गुरुवार को झांसी में डीएसपी नवेंदु और डीएसपी विमल के नेतृत्व में यूपीएसटीएफ की टीम के साथ मुठभेड़ में मारा गया। अतीक अहमद का बेटा असद असद और एक अन्य आरोपी गुलाम उमेश पाल हत्याकांड में वांछित थे और उन पर पांच-पांच लाख रुपये का इनाम था। 


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असद की मौत ऐसे दिन हुई है जब अतीक अहमद और उसके भाई को मामले के सिलसिले में प्रयागराज की एक अदालत में पेश किया गया था। गैंगस्टर को अदालत में पेशी के लिए अहमदाबाद की साबरमती जेल से सड़क मार्ग से प्रयागराज लाया गया था। उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से लाया गया था।


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उमेश पाल 2005 में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के विधायक राजू पाल की हत्या का गवाह था, जिसमें अतीक अहमद आरोपी है। 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके दो सुरक्षाकर्मियों की प्रयागराज में उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.


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उमेश पाल की पत्नी जया पाल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर 25 फरवरी को अतीक अहमद, अशरफ, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर उपद्रव करना), 149 सामान्य वस्तु के अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी गैरकानूनी जमावड़ा), 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।







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