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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को तुरंत रिहाई का दिया आदेश, रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध

  • by: news desk
  • 01 September, 2020
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान को तुरंत रिहाई का दिया आदेश, रासुका के तहत गिरफ्तारी अवैध

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने डॉ. कफील खान को सशर्त जमानत दी| दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रासुका के तहत गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी है|




नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।हाईकोर्ट ने मंगलवार को डॉ. कफील खान की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान पर रासुका लगाने के डीएम अलीगढ़ के आदेश और कन्फर्मेशन को भी रद्द कर दिया है।




एंटी-सीएए विरोध के बीच दिसंबर 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में उनके कथित भड़काऊ भाषण के लिए डॉ. कफील खान कोडॉ. कफील खान को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत बुक किया गया था और इस साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था।














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