मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परम बीर सिंह के खिलाफ सभी आरोप वापस ले लिए हैं। राज्य सरकार ने दिसंबर 2021 में जारी निलंबन आदेशों को भी रद्द कर दिया। राज्य के गृह विभाग ने बुधवार को उनके निलंबन को रद्द करने का आदेश जारी किया। आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी परम बीरके निलंबन की अवधि को उनके ड्यूटी पर रहने के रूप में माना जाना चाहिए.
परम बीर सिंह के खिलाफ मुंबई और ठाणे में जबरन वसूली से संबंधित कम से कम चार प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। सिंह को दिसंबर 2021 में निलंबित कर दिया गया था जब महा विकास अघडी (एमवीए) सरकार सत्ता में थी।
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा,''केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने परम बीर सिंह (मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर) की विभागीय जाँच को गलत करार देते हुए, उसको बंद करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने उनका निलंबन भी वापस लेने के आदेश दिए हैं".