मुंबई:बॉम्बे हाईकोर्ट ने कंगना रनौत की प्रॉपर्टी पर बृहन्मुंबई नगर निगम(BMC) की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है|कल यानि मंगलवार को ग्रेटर मुंबई में बृहन्मुंबई नगर निगम ने बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के पाली हिल के बंगले पर नोटिस लगाया था| नोटिस में परिसर में अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था|
परिसर में अवैध निर्माण के आरोप में बृहन्मुंबई नगर निगम(BMC) ने आज सुबह अवैध निर्माण को लेकर कंगना रनौत के ऑफिस पर बुलडोजर चलाया|। जिसके बाद कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति में बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के तोड़फोड़ करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की।
कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने BMC की तोड़फोड़ पर रोक लगा दी और कंगना रनौत की याचिका पर BMC को जवाब देने को कहा।
कंगना रनौत ने कहा था, मेरे घर में कोई अवैध निर्माण नहीं है| सरकार ने भी 30 सितंबर तक कोविड संकट में तोड़फोड़ पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। बॉलीवुड अब इसे देखो फासीवाद कुछ ऐसा दिखता है।
बीएमसी के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर ने कहा था कि वह इस बात से संतुष्ट थे कि (अवैध) निर्माण किए जा रहे थे और अभिनेत्री बीएमसी कानूनों के अनुसार इसके लिए अनुमति स्वीकृति प्रदान करने में विफल रही थीं।बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने बुधवार को बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित ऑफिस को कथित रूप से कई अनधिकृत संशोधनों / एक्सटेंशन के कारण तोड़ना शुरू कर दिया।