मुंबई: आर्यन खान को मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा किया गया।आर्यन खान मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स केस में 28 दिनों की कैद के बाद ऑर्थर रोड जेल से शनिवार को रिहा हो गए| मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा होने के बाद आर्यन खान अपने घर 'मन्नत' पहुंचे।
क्रूज़ ड्रग्स मामले में आर्यन को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 7 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 8 को उन्हें जेल भेज दिया गया था और 28 अक्टूबर, 2021 को उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई।
ड्रग्स केस में गुरुवार को आर्यन खान और दो अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट व मुनमुन धमेचा को बांबे हाईकोर्ट से गुरुवार को जमानत मिली थी| वहीं, कोर्ट में 1 लाख रुपये का बॉन्ड भरकर के बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला बनी थीं आर्यन खान की जमानतदार|
शुक्रवार को आर्यन खान के वकीलों ने जेल से रिहाई के लिए सभी कागजी औपचारिकताएं पूरी कीं| हाईकोर्ट से आर्यन खान को जमानत करीब 14 शर्तों के साथ मिली है| सबसे पहले उन्हें अपना पासपोर्ट जमा कराना है| दूसरे में उन्हें हर शुक्रवार को NCB ऑफिस जाकर हाजिरी देनी है|
शर्तों के मुताबिक आर्यन मुंबई छोड़कर कोई और शहर नहीं जा सकते हैं, अगर वो किसी स्थिति में जाना चाहें तो उन्हें सबसे पहले जांच अधिकारियों से इजाजत लेनी होगी|
वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए उन्हें अदालत से इजाजत लेनी होगी| इस केस के संबंध में उन्हें मीडिया से बात नहीं करनी है| वो इस केस से जुड़े अन्य लोगों से संपर्क नहीं कर सकते हैं|
इसके अलावा सबूतों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर भी अगर वो इस तरह की किसी गतिविधि में पाए जाते हैं या फिर किसी शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो जांच अधिकारी यानी की एनसीबी के अधिकारी उनकी जमानत खारिज कराने के लिए अदालत जा सकते हैं|