नई दिल्ली: इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद डॉ. कफील खान को मंगलवार को आधी रात के करीब रिहा कर दिया गया।इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद डॉ. कफील खान को मथुरा जेल से मंगलवार देर रात रिहा कर दिया गया| जेल से रिहा होने के तुरंत बाद ही डॉ. कफील ने कहा, मेरे ऊपर झूठा केस लगाया गया, जेल में प्रताड़ित किया गया।
डॉ.कफील ने कहा,मैं आशंकित हूं कि यूपी सरकार मुझे किसी अन्य मामले में फ्रेम कर सकती है|उन्होंने कहा, ‘रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा को राजधर्म निभाना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजा राज धर्म नहीं निभा रहा बल्कि वह ‘बाल हठ’ कर रहा है|कफील ने कहा कि गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में हुए ऑक्सीजन कांड के बाद से ही सरकार उनके पीछे पड़ी है और उनके परिवार को भी काफी कुछ सहन करना पड़ा है|
बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए डॉक्टर कफील खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी।इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डॉ. कफील की हिरासत को रद्द करते हुए तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। पिछले साल दिसंबर में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) में कथित रूप से भड़काऊ भाषण देने के बाद जनवरी से ही खान जेल में थे।