मंबई: कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन को 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है| महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना की वजह से लगाए गए प्रतिबंधों को 1 जून सुबह 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया है। राज्य में प्रवेश के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट होना अनिवार्य है।
सरकार की ओर से जारी नए आदेश के मुताबिक महाराष्ट्र में दाखिल होने से पहले सभी राज्यों के नागरिकों को कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा|
सरकार के आदेश के अनुसार, अब राज्य में परिवहन के किसी भी माध्यम से आने वाले व्यक्ति को संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर' रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो| आदेश के अनुसार, ‘संवेदनशील क्षेत्रों' (जहां संक्रमण के मामले अधिक हैं) से आने वाले लोगों पर लगी सभी पाबंदियां अब देश के हर राज्य से आने वाले लोगों पर लागू होगी|
आदेश के मुताबिक,''माल वाहकों के मामले में, ऐसे वाहनों में दो से अधिक लोगों को यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी|यदि ये महाराष्ट्र के बाहर से आ रहे हैं, तो उन्हें संक्रमित ना होने की पुष्टि करने वाली ‘आरटी-पीसीआर' रिपोर्ट दिखानी होगी, जो राज्य में आने से 48 घंटे पहले जारी की गई हो और यह सात दिन तक ही मान्य होगी|