लखनऊ: यूपी सरकार किरायेदारी कानून लाने की तैयारी में ।सीएम योगी के सामने प्रस्तुत हो चुका है नए कानून का प्रारूप| किराएदार और मकान मालिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कानून ।
मौजूदा समझौते के तहत, मालिक हर साल 10 प्रतिशत किराया बढ़ाता है, लेकिन नया कानून लागू होने के बाद रेजीडेंसल के किराए में साल में 5 % ओर गैर आवासीय में 7% हो सकेगा इज़ाफ़ा । 2 महीने का किराया नही देने पर मकान खाली करा सकता है मकान मालिक ।
बिना एग्रिमेंट नही रख सकते किराएदार......किराएदार रखने वाले लोगों का भी डेटा होगा इकठ्ठा। प्रदेश में किराएदारी को लेकर होगा एक प्राधिकरण गठन । प्राधिकरण को देनी होगा किराएदारों का ब्यौरा|
नए कानून के मुताबिक किरायेदार को रहने की जगह का ध्यान रखना अनिवार्य होगा| किरायेदार किराए की संपत्ति में क्षति के लिए जिम्मेदार होगा| कानून में यह भी प्रावधान होगा कि यदि किरायेदार दो महीने के लिए किराए का भुगतान करने में असमर्थ है, तो मकान मालिक उसे हटा सकता है|मकान मालिक को किरायेदार के विवरण को किराया प्राधिकरण को सूचित करना होगा|
सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, “आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश अर्बन कॉम्प्लेक्स रेंटिंग रेग्यूलेशन अध्यादेश -2020 का मसौदा जारी किया है|नए किरायेदारी कानून के लिए जनता से सुझाव भी मांगे गए हैं| आवास बंधु वेबसाइट पर 20 दिसंबर तक सुझाव दिए जा सकते हैं