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लखनऊ में 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू

  • by: news desk
  • 01 March, 2021
 लखनऊ में 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू

लखनऊ:  कमिश्नरेट लखनऊ में कानून व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए 5 अप्रैल तक तत्काल प्रभाव से  धारा 144 लागू। लखनऊ पुलिस ने  बताया कि,''शांति व्यवस्था न बिगड़े, कानूनों का पूरी तरह से पालन हो इसी को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है| कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से 5 अप्रैल तक धारा 144 लागू रहेगी|




लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था नवीन अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया कि,''विभिन्न राजनैतिक दलों, छात्र संगठनों / भारतीय किसान संगठनों एवं अन्य व्यक्तियों / संगठनों द्वारा कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र में किसान आन्दोलन / धरना प्रदर्शन करने की प्रबल सम्भावना है जिससे शांति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कोविड-19 वैश्विक महामारी का प्रभाव जन जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहा है। 




दिनांक 11.03.2021 को महाशिवरात्रि, दिनांक 28.03.2021 को होलिका दहन, दिनांक 29.03.2021 को होली एवं शबे बारात, दिनांक 02.04.2021 को गुड फ्राइडे, दिनांक 03.04.2021 को ईस्टर सैटरडे व दिनांक 05.04.2021 को ईस्टर मन्डे/महाराज कश्यप जयन्ती के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा शान्ति व्यवस्था भंग की जा सकती है जिससे कटुता बढ़ने व लोक प्रशांत विक्षुब्ध होने की प्रबल आशंका है। मैं नवीन अरोरा, संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था, कमिश्नरेट लखनऊ यह आवश्यक समझता हूँ कि धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है।




अतः अपने अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाये रखने, शान्ति व्यवस्था को कायम रखने, सार्वजनिक एवं निजी लोक सम्पत्ति के सुरक्षार्थ तथा जन सामान्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसारण को रोकने हेतु निम्न प्रतिबन्धात्मक आदेश पारित करता हूँ..



1. कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर समस्त सामाजिक/शैक्षिक/खेल/मनोरंजन/साँस्कृतिक/धार्मिक/राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों की अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के अधीन होगी। 

a. किसी भी बन्द स्थान ,हाल / कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 200 व्यक्तियों तक तथा किसी भी खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल के अनुसार फेस-मॉस्क का प्रयोग, सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन तथा थर्मल स्कैनिंग
और हाथ धोने/सैनिटाइजर की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 

b. उपरोक्त के साथ-साथ खुले स्थान / मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक ही व्यक्तियों को अधिकतम अनुमन्य होगा एवं फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर एवं हैण्डवाश की शर्ते यथावत रहेंगी। 




2. कोई भी व्यक्ति पुलिस आयुक्त लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त(अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपायुक्तों की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना न तो 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी प्रकार का कोई जुलूस निकालेगा न ही सार्वजनिक स्थान पर 05 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह बनायेगा और न ही ऐसे किसी समूह में सम्मिलित होगा। 




3. किसी धार्मिक स्थल/ सार्वजनिक स्थल/ जुलूसों/ अन्य आयोजनों पर लाउड-स्पीकर की ध्वनि की तीव्रता के सम्बन्ध में ध्वनि-प्रदूषण (विनिमय और नियंत्रण), नियम-2000 यथा संशोधित के प्राविधानों का अनुपालन आवश्यक होगा रात्रि 22.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जायेगा तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के ध्वनि के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन करना आवश्यक होगा। अपरिहार्य स्थिति में अनुमति पुलिस आयुक्त/संयुक्त पुलिस आयुक्त(कानून एवं व्यवस्था) सेलेनी होगी। 

4. कोई भी व्यक्ति लखनऊ कमिश्नरेट की सीमा के अन्दर लाठी, डण्डा (अन्धे व अपाहिज व्यक्तियों तथा सिख धर्म द्वारा रखे जाने वाले कृपाण को छोड़कर), तेज धार वाले चाकू तथा नुकीले शस्त्र जैसे- तलवार, वरछी, गुप्तियां, कटार, फरसा, संगीन, त्रिशूल अथवा अग्नेयास्त्र, ज्वलनशील पदार्थ घातक हथियार आदि लेकर नही चलेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शित करेगा। डियूटीरत पुलिस कर्मी/ अर्द्ध सैनिक बल पर ये प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे। 




5. कोई भी व्यक्ति एक-दूसरे के धर्म-ग्रन्थों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों, दीवारों आदि पर किसी प्रकार के धार्मिक झण्डे, बैनर, पोस्टर आदि नही लगायेगा, न ही किसी को इस कार्य में सहयोग प्रदान करेगा। 

6. लखनऊ कमिश्नरेट सीमा के अन्दर किसी भी समुदाय के व्यक्ति द्वारा दूसरे समुदाय की भावनाओं के विपरीत ऐसा कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही दूसरे समुदाय के धार्मिक भावनाओं के विरूद्ध किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण दिया जायेगा और न ही सोशल मीडिया के माध्यम से गलत सूचना एवं अफवाहें फैलायी जाएंगी। 

7. कोई व्यक्ति किसी खुले स्थान पर अथवा मकानों की छतों पर ईट, पत्थर, सोडावाटर की बोतल, ज्वलनशील पदार्थ अथवा कोई विस्फोटक सामग्री जमा नहीं करेगा और न रखेगा, जिसका प्रयोग आतंक उत्पन्न करने अथवा किसी हिंसात्मक गतिविधियों में किया जा सके। 8. लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र की सीमा के अन्दर कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई अनुचित मुद्रण/प्रकाशन जिससे साम्प्रदायिक तनाव अथवा समुदायों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो, नहीं करेगा।




 9. कोई भी व्यक्ति ड्यूटीरत पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण/नगर निगम/स्वास्थ्य विभाग/सफाई कर्मी के साथ अभद्रता अथवा मारपीट करता है तो उसके विरुद्ध विधिपूर्ण कार्यवाही की जायेगी। 

10. कोविड-19 के दृष्टिगत कन्टेनमेन्ट जोन मे किसी भी त्यौहार विषयक गतिविधियो की अनुमति नही होगी। कण्टेनमेंट जोन (हॉटस्पॉट) से किसी आयोजक,कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन मे आने की अनुमति नही होगी। ऐसा करने पर वह महामारी अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, लॉकडाउन व धारा 144 सीआरपीसी के उल्लंघन का दोषी माना जायेगा। 

11. कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायो से सम्बन्धित पोस्टर्स, बैनर लगाये जायें तथा यथासम्भव ऑडियो/ विजुअल प्रचार-प्रसार भी कराया जाये। 

12. कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों/कण्टेनमेंट जोन (हॉट-स्पॉट्स) पर लगे ड्रोन कैमरा, बैरियर, सीसीटीवी कैमरा, पी0ए0 सिस्टम के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।





13. कमिश्नरेट लखनऊ क्षेत्र की सीमा के अन्दर किसी भी साइबर कैफे के स्वामी/संचालक द्वारा किसी भी अनजान व्यक्ति, जिसका परिचय किसी विश्वसनीय प्रमाण पत्र जैसे परिचय पत्र, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाईसेन्स, पासपोर्ट, फोटो, क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड व ऐसे ही अन्य साक्ष्य से प्रमाणित न हो साइबर कैफे का उपयोग नहीं करने दिया जायेगा। समस्त आगन्तुको प्रयोगकर्ताओं का रजिस्टर रखे बिना संचालित नहीं किया जायेगा, सभी आगन्तुकों/प्रयोगकर्ताओं को उनके हस्तलेख में नाम पता, दूरभाष नम्बर तथा परिचय का प्रमाण पत्र अंकित कराये बिना साइबर कैफे का प्रयोग नहीं करने दिया जायेगा। साइबर कैफे में बिना एक वेब कैमरा लगाये जिसमें प्रत्येक आगन्तुक प्रयोगकर्ता की फोटो खींची जा सके तथा उसका अभिलेख सुरक्षित रखा जा सके, संचालित नहीं किया जायेगा। साइबर कैफे इक्विटी सर्वर लागू हो, को मेन सर्वर में कम से कम 06 माह तक सुरक्षित रखे जाने की व्यवस्था के बगैर साइबर कैफे संचालित नहीं कर सकेंगे। 



14. परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन आईटी गजेट/अनुचित साधन/प्रतिबन्धित आयटम ले जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है।



 15. कमिश्नरेट लखनऊ नगर सीमा के अन्दर परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होने वाली संघ लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, अन्य आयोग एवं सम्बन्धित विभागों इत्यादि की परीक्षाओं में समाज विरोधी तत्वों एवं नकल में संलिप्त बाह्य व्यक्तियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस बल व अतिसंवेदनशील परीक्षा केन्द्रों पर सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती की जाये।



चूंकि उक्त आदेश को तत्काल पारित किये जाने की आवश्यकता है तथा समय अभाव के कारण यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट लखनऊ या संयुक्त पुलिस आयुक्त (अधोहस्ताक्षरी) या पुलिस उपआयुक्तों लखनऊ के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।




यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस न लिया गया तो दिनांक 05.04.2021 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।



___इस आदेश का प्रचार लखनऊ नगर के सभी संयुक्त पुलिस आयुक्त, पुलिस उप आयुक्त, अपर पुलिस उप आयुक्तों व सहायक पुलिस आयुक्तों के न्यायालयों के नोटिस बोर्ड, लखनऊ नगर क्षेत्र के सभी थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर एवं पुलिस कन्ट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा स्पीकर से प्रचार कराकर किया जायेगा।




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