लखनऊ: 'लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश कानून आयोग के अध्यक्ष आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि,' 'लव जिहाद' पर हमारी रिपोर्ट में अवैध धर्मांतरण को रोकने का प्रावधान है। गलत विवरण या किसी भी प्रलोभन के माध्यम से किए गए किसी भी धार्मिक रूपांतरण को गैरकानूनी करार दिया जाएगा और 3 साल की सजा होगी।
कानून आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदित्यनाथ मित्तल ने कहा कि,'दो अलग-अलग धर्म के लोग आपस में शादी कर सकते हैं लेकिन नए कानून में व्यवस्था अवैध रुप से धर्मांतरण को लेकर है जिसमें 3 साल, 7 साल और 10 साल की सजा का प्रावधान है। नए कानून के जरिए अवैध रुप से धर्मांतरण कर शादी करने पर रोक लगेगी|