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नाम बदलकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, विश्वासघात करन और 'जबरन धर्मांतरण' को रोकने के लिए लाया गया है अध्यादेश: डिप्टी CM केपी मौर्य

  • by: news desk
  • 24 November, 2020
नाम बदलकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, विश्वासघात करन और 'जबरन धर्मांतरण' को रोकने के लिए लाया गया है अध्यादेश: डिप्टी CM केपी मौर्य

लखनऊ: यूपी में 'लव जिहाद और 'जबरन धर्मांतरण' के खिलाफ योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' को मंजूरी दे दी है| जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ यूपी कैबिनेट के अध्यादेश मंजूरी पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि,''अध्यादेश में 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है|




उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि,''जिसे लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है। वो धोखाधड़ी करना, छल-कपट करना, विश्वासघात करना, नाम बदलकर किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना, उससे विवाह का नाटक करना और उसे दयनीय अवस्था में छोड़ देना है|इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया। जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है 




कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' लेकर आई है। जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है| 




सिंह ने कहा कि,''100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी जिनमें ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल-कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसपर कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिसपर कोर्ट के आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई है|सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि,''इस अध्यादेश के अंदर 1-5 वर्ष की सजा के साथ 15 हज़ार के जुर्माने का प्रावधान है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के साथ छल, कपट या बल से धर्म परिवर्तित के मामलों में दंड़ 3 वर्ष से 10 वर्ष तक है। जुर्माना 25 हज़ार है|




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