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कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, उत्तर प्रदेश में लौटने वाले प्रवासियों के लिए गाइडलाइन जारी

  • by: news desk
  • 15 April, 2021
कोरोना की बढ़ती रफ्तार और लॉकडाउन के डर से प्रवासी मजदूरों का पलायन, उत्तर प्रदेश में लौटने वाले प्रवासियों के लिए गाइडलाइन जारी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सबके बीच योगी सरकार ने प्रदेश में लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए क्वारंटीन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) ने प्रदेश में प्रवासी मज़दूरों के लौटने पर उन्हें क्वारंटीन करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किए। लक्षण वाले जो व्यक्ति संक्रमित नहीं पाए जाते उन्हें 14 दिन और बिना लक्षण वाले लोगों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटीन में भेजा जाएगा।




उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य) अमित मोहन प्रसाद ने अपने जारी में बयान में कहा,'' उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में प्रवासी के लौटने का अनुमान लगाया जा रहा है। इनके द्वारा राज्य में संक्रमण न फैले इस दृष्टिकोण से निम्नलिखित प्रोटोकॉल निर्धारित किया जा रहा है|



प्रवासी कामगारों के वापसी पर प्रबन्धन प्रोटोकॉल:

1. प्रवासियों के आगमन के पश्चात जिला प्रशासन के द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जायेगी। स्क्रीनिंग में किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें क्वारन्टाइन में रखा जायेगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संकमित पाया जाता है तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किया जाए। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नहीं पाये जाते है, उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन में भेज दिया जायेगा। लक्षणविहीन व्यक्ति 07 दिवस तक होम क्वारेन्टाईन में रहेंगे। 


2. जनपद में पहुंचने के पश्चात, जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रत्येक प्रवासी की स्कीनिंग के साथ-साथ पता एवं मोबइल नम्बर सहित लाईन-लिस्टिंग तैयार किया जाए। 

3. जनपद में पहुंचने के पश्चात प्रवासी व्यक्तियों के जनपद में स्थापित क्वारेन्टाइन सेंटर में आगमन पर प्रभारी द्वारा इन व्यक्यिों के नाम, पता व मोबाइल नम्बर आदि सम्पूर्ण विवरण अंकित करने हेतु अनिवार्य रूप से एक रजिस्टर बनाया जाय। इस रजिस्टर में आश्रय स्थल में आने वाले एवं आश्रय स्थल से अपने गृह निवास को अवमुक्त किये जाने वाले प्रत्येक प्रवासी का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किया जाय। इस रजिस्टर पर इन प्रवासियों के हस्ताक्षर भी प्राप्त करवाये जाये। बिना पूर्ण विवरण प्राप्त किये किसी भी व्यक्ति को आश्रय स्थल से न जाने दिया जाय। 

4. प्रदेश के बाहर से आने वाले ऐसे व्यक्त्यिों जिनके घरो में होम क्वारेन्टाईन की व्यवस्था नहीं है, को इस्टीटूयशनल क्वारेन्टाईन में ही रखा जाय।

 5. ग्रामीण स्तर पर होम क्वारेन्टाइन की व्यवस्था न होने पर इस्टीटूयशनल क्वारेन्टाईन हेतु प्राथमिक/माध्यमिक विद्यालय अथवा अन्य उपलब्ध विद्यालय भवन को क्वारेन्टाइन सेंटर बनाया जाय एवं राजस्व विभाग व ग्राम्य विकास विभाग इस कार्य को सुनिश्चित करेगा। 

6. सामुदायिक सर्विलान्स तथा सहयोग के लिए जनपद प्रशासन के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समिति एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समिति का प्रयोग किया जाय।




7. जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासियों की सूची को ग्राम सभावार/वार्डवार स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ दी जायेगी कि उक्त सूची को ग्राम निगरानी समिति/ मोहल्ला निगरानी समिति से साझा किया जाय। 



8. प्रवासियों के द्वारा 7/14 दिनों की होम क्वारेन्टीन अवधि के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ अपनाया जाना अपेक्षित है:


A.  क्वारेन्टाईन किया गया परिवार इस बात को सुनिश्चित करेगा कि जहां तक संभव हो प्रवासी अपने घरों में पृथक कक्ष में रहेगा। 

B.  क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी अनिवार्य रूप से मास्क / गमछा/दुपट्टा से मुंह एवं नांक को ढकेंगे। 

C.  हाथों को साबुन व पानी से धोने की आदत को बढ़ावा दिया जायेगा। 

D.  क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर में किसी भी अन्य व्यक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। 



E.  क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी के घर के मात्र एक अन्य सदस्य को ही आवश्यक वस्तुओं की खरीद-फरोख्त के लिए घर से बाहर जाने की अनुमति होगी। इस व्यक्ति के द्वारा घर से बाहर निकलने एवं वापस आने के समय हाथों को सैनीटाईज/ साबुन से हाथा धोया जायेगा तथा इस बीच मास्क/गमछा/दुपट्टा का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जायेगा। निगरानी समिति के द्वारा इस कार्य हेतु लगभग 1 घण्टे की अवधि निश्चित की जायेगी तथा उपरोक्त नियमों के अनुपालन की निगरानी की जायेगी।



F. आशा के द्वारा इस परिवार में 60 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, गर्भवती महिलायें एवं मुधुमेह, उच्च रक्तचाप एवं हृदय रोग जैसे रोगों से ग्रसित व्यक्तियों को क्वरेन्टाईन किये गये व्यक्ति से पृथक रहने की सलाह दी जायेगी।

G.  परिवार के किसी भी सदस्य अथवा क्वारेन्टाईन किये गये प्रवासी में कोविड-19 के लक्षण प्रारम्भ होते ही इसकी सूचना आशा कार्यकत्री को तत्काल दी जायेगी, जिससे आशा कार्यकत्री अग्रिम कार्यवाही कर सके। 



9. आशा कार्यकत्री द्वारा ऐसे प्रत्येक क्वरेन्टाईन किये गये घरो में तीन दिन में एक बार अनिवार्य रूप से भ्रमण कर परिवारीजनों में खांसी, बुखार एवं सांस लेने में कठिनाई लक्षणों के प्रकट होने के संबंध में जानकारी ली जायेगी तथा क्वारेन्टाईन के संबंध में पुनः संवेदीकरण किया जायेगा। भ्रमण के समय आशा कार्यकत्री के द्वारा 'सोशल डिस्टेन्सिंग तथा साफ सफाई के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा:

> भ्रमण के समय मास्क/गमछा/दृपट्टा आदि का प्रयोग तथा परिवार के सदस्यों से दो गज की दूरी बनाये रखना।

 > भ्रमण से पूर्व एवं उपरान्त हाथों को साबुन से धोना एवं उपलब्धता के अनुसार अल्कोहलयुक्त सैनीटाईजर का प्रयोग करना। 

→ भ्रमण के समय दरवाजे/दरवाजों के हैंडिल अथवा बार-बार छुये जाने वाले अन्य सतहों को न छूना तथा परिवार के सदस्यों को दूरभाष अथवा आवाज देकर बुलाना। 




10. यदि प्रवासी व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्य को बुखार अथवा खांसी के लक्षण प्रकट होते हैं तो आशा इसकी सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा पैरासीटामाल की गोली देकर तीन दिनों के लिए व्यक्ति को घर पर ही क्वारेन्टाईन में रहने की सलाह देंगी। यदि लक्षण बढते हैं तथा सांस लेने में तकलीफ होती है तो निगरानी समिति के सदस्य/आशा इसकी सूचना तत्काल प्रभारी चिकित्साधिकारी को देंगी तथा व्यक्ति को 108 एम्बुलेंस से निकटस्थ क्वारेन्टीन फैसिलिटी में भेजने की व्यवस्था करेंगी। क्वारन्टाईन फैसिलिटी में इनका तत्काल परीक्षण कर यथा आवश्यक एल-1/एल-2/एल-3 में भर्ती की कार्यवाही की जायेगी।




 11. यदि परिवार द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो पड़ोसियों अथवा निगरानी समिति के द्वारा जिला प्रशासन को कार्यवाही हेतु सूचित किया जायेगा। 

12. निगरानी समिति के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि परिवार को समस्त राजकीय सुविधाओं का लाभ मिलता रहे। यदि परिवार को सामजिक विरोध अथवा कठिनाई का सामना करना पड़े तो वे निगरानी समिति को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित करेंगे। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।



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