लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में राज बब्बर दोषी करार, 2 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगा
लखनऊ: लखनऊ के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने आगरा में दर्ज मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है| कोर्ट ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को 1996 के लोकसभा चुनाव में एक मतदान अधिका…
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लोकसभा चुनाव के दौरान मतदान अधिकारी से मारपीट के मामले में राज बब्बर दोषी करार, 2 साल कैद की सजा, जुर्माना भी लगा | फ़ोटो: TVL News
लखनऊ: लखनऊ के एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 26 साल पुराने आगरा में दर्ज मामले में कांग्रेस नेता राज बब्बर को दो साल की सजा सुनाई है| कोर्ट ने कांग्रेस नेता राज बब्बर को 1996 के लोकसभा चुनाव में एक मतदान अधिकारी के साथ मारपीट करने के मामले में बृहस्पतिवार को दोषी करार देते हुए दो साल कैद की सजा सुनाई|साथ ही आठ हज़ार पाँच सौ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है|
यह फैसला एमपी/ एमएलए कोर्ट के विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अम्बरीष कुमार श्रीवास्तव ने सुनवाई है| कोर्ट ने उन्हें दो साल की सजा सुनाई है । इस मामले में 8500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि, इस मामले में उन्हें कोर्ट ने अंतरिम जमानत भी दे दी है। दोषी ठहराए जाने के दौरान राज बब्बर भी कोर्ट के अंदर मौजूद रहे।
राज बब्बर के वकील एडवोकेट मोहम्मद सरन खान ने बताया,''उन्हें (कांग्रेस नेता राज बब्बर) लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में 1996 में आगरा में दर्ज एक मामले के सिलसिले में 2 साल कैद की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने उन पर जुर्माना भी लगाया|
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