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पांच वर्षीय विराट की हत्या करने वाला शौचालय केयरटेकर गिरफ्तार: काम करते समय बच्चा परेशान कर रहा था, गला पकड़ा फिर पटक-पटक कर मार डाला

  • by: news desk
  • 19 October, 2022
पांच वर्षीय विराट की हत्या करने वाला शौचालय केयरटेकर गिरफ्तार: काम करते समय बच्चा परेशान कर रहा था, गला पकड़ा फिर पटक-पटक कर मार डाला

कानपुर:  कानपुर नगर के थानाक्षेत्र बादशाहीनाका में 5 वर्षीय विराट की हत्या के प्रकरण का सफल अनावरण कर कानपुर पुलिस ने हत्या कारित करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया। शौचालय के केयरटेकर धर्मवीर यादव ने वारदात को अंजाम दिया था। दिनांक 11/10/2022 को रात्रि लगभग 22:30 बजे रीट्र सोनकर उर्फ भीम सोनकर पुत्र स्व० सुरेश सोनकर निवासी 75/50. सब्जी मंडी, द्वारा थाना बादशाहीनाका आकर अपने पुत्र विराट सोनकर (उम्र लगभग 5 वर्ष) के गुमशुदा होने के संबंध में एक तहरीर दी गई। 



इस सूचना पर थाना बादशाहीनाका पर तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 37/2022 धारा 363 भादवि पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक गिरीश चंद्र यादव द्वारा की जा रही थी। गुमशुदा की बरामदगी हेतु 06 टीमों का गठन किया गया था।



 दिनांक 14/10/2022 को शाम लगभग 19:30 बजे गुमशुदा की लाश मिलने की सूचना प्राप्त हुई। लाश पीड़ित सोनकर उर्फ भीम सोनकर के घर से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्थित सार्वजनिक सुलभ शौचालय में प्राप्त हुई। तत्समय मौके पर फील्ड यूनिट की टीम तथा उच्चाधिकारीगण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया और घटना के अनावरण हेतु 6 टीमों का गठन किया गया था। 



सभी टीमों द्वारा अथक परिश्रम करते हुए घटना का खुलासा किया गया और घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त धर्मवीर यादव को आज दिनांक 19/10/2022 को गिरफ्तार किया गया। 



हत्या का मोटिव

गिरफ्तारी के पश्चात अभियुक्त धर्मवीर यादव द्वारा बताया गया कि वह लगभग 2 माह से सुलभ शौचालय सब्जी मंडी पर तैनात है। सुलभ शौचालय, रैन बसेरा व आस-पास की गली में भीम सोनकर व उसके भाइयों के बच्चे काम करने के समय लगातार परेशान करते रहते थी मेरे कई बार समझाने पर भी नहीं मानते और मुझे भद्दी भद्दी गालियां देते। इस बात की शिकायत मैंने भीम और उसके भाई से की थी परंतु वह लोग भी मुझसे गाली गलौज किए। खटीक जाति का होकर मुझे गालियां दीं, गालियां सुनना मुझे गवारा नहीं था।



11 तारीख को भी भीम का लड़का आकर मुझे काम नहीं करने दे रहा था, मैं परेशान हो गया और अचानक मुझे गुस्सा आ गया और मैंने पहले तो उसका गला पकड़ा फिर उठाकर पटक दिया। 



गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव द्वारा घटना कारित करने की बात स्वीकारी है। घटना के अनावरण के पश्चात पूर्व में पंजीकृत अभियोग मुकदमा अपराध संख्या 37/2022 में धाराओं को तरमीम किया गया और वर्तमान में अभियोग की विवेचना धारा 364/302/201 भादवि व 3(2)V SCIST Act के अंतर्गत सहायक पुलिस आयुक्त कलक्टरगंज द्वारा की जा रही है। 



गिरफ्तार अभियुक्त धर्मवीर यादव पुत्र पारसनाथ यादव नि0 ग्रा0अतौलिया थाना मानिकपुर जिला प्रतापगढ उम्रकरीब 35 वर्ष। 





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