जयपुर: राजस्थान सरकार ने राज्यपाल कलराज मिश्र को 31 जुलाई से विधानसभा सत्र बुलाने का संशोधित प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव में सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल द्वारा बताए गए 3 शर्तों को भी पूरा किए जाने को राजस्थान सरकार का जवाब शामिल है|
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यपाल द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर चर्चा की गई। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार संशोधित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिलने के बाद इसे राजभवन भेज दिया गया।
बता दें कल यानी सोमवार को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए राजी हो गए थे।राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने राज्य सरकार को विधानसभा सत्र बुलाने का आदेश दिया था। राज्यपाल ने कहा था कि सत्र न बुलाया जाए ये मंशा कतई नहीं थी|उन्होंने शर्त रखी थी|
राज्यपाल ने कहा था कि सरकार 21 दिन का नोटिस दे तो सत्र बुलाया जा सकता है| साथ ही विश्वास मत की संपूर्ण कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाए| राजभवन ने बताया था कि,' राज्यपाल ने विधानसभा सत्र बुलाने की राज्य सरकार की संशोधित पत्रावली को तीन बिंदुओं पर कार्यवाही कर पुन: उन्हें भिजवाने के निर्देश के साथ संसदीय कार्य विभाग को भेजी है। राज्यपाल ने राज्य सरकार से तीन पहलुओं पर विचार-विमर्श करने के लिए कहा है। इसमें सत्र बुलाने से पहले 21 दिन की नोटिस अवधि, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम और विश्वास मत स्थानांतरित होने की स्थिति में कुछ शर्तों का पालन करना शामिल है।