नई दिल्ली: पीएम केयर्स फंड में जमा हुए धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष(एनडीआरएफ)में ट्रांसफर करने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया |सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,''पीएम केयर्स फंड (PM CARES Fund) को एनडीआरएफ ( National Disaster Response Fund) में ट्रांसफर करने का आदेश नहीं देंगे|
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि पीएम-केयर्स फंड की धनराशि को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में स्थानांतरित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति स्वेच्छा से एनडीआरएफ में योगदान कर सकते हैं।
जस्टिस अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एम. आर. शाह की खंडपीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें पीएम केयर्स फंड के पूरे पैसे को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग की गई थी।