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Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में क्लीन चिट, NCB को 'नहीं मिले' कोई सबूत

  • by: news desk
  • 27 May, 2022
Drugs Case: शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में क्लीन चिट, NCB को 'नहीं मिले' कोई सबूत

Mumbai Cruz Drugs Case:  ड्रग केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्लीन चिट मिल गई। पुलिस चार्जशीट में आर्यन खान का नाम नहीं है| ड्रग्स केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आर्यन तथा पांच अन्‍य को क्‍लीन चिट दी गई है,इनके नाम चार्जशीट में नहीं हैं|  जिन लोगों के नाम चार्जशीट में शामिल नहीं हैं, उनमें आर्यन खान, अविन साहू, गोपाल जी आनंद, समीर साइगन, भास्‍कर रोड़ा और मानव सिंघल शामिल हैं|



ड्रग्स केस में शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने 6000 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें 14 आरोपियों के नाम हैं| 6 लोगों को क्‍लीन चिट दी गई है| एजेंसी के वरिष्ठ अफसर संजय कुमार सिंह ने कहा, एनसीबी को आर्यन खान और अन्य पांच लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले|



क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीबी के DDG(संचालन) संजय कुमार सिंह ने एक बयान में बताया कि आर्यन ख़ान और मोहक को छोड़कर सभी आरोपी व्यक्ति नशीले पदार्थों के कब्ज़े में पाए गए थे।



डीडीजी(संचालन) संजय कुमार सिंह ने बताया कि,''14 लोगों के ख़िलाफ़ NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज़ किया जा रहा है। बाकी 6 लोगों के ख़िलाफ़ सबूतों के अभाव में शिकायत दर्ज़ नहीं की जा रही है|



सबूत नहीं मिलने पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई: NCB के महानिदेशक

क्रूज ड्रग्स मामले में NCB के महानिदेशक एस. एन. प्रधान ने बताया कि,''सबूतों के आधार पर 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और 6 लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिलने पर उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल नहीं की गई है| कुछ गलतियां लोकल लेवल पर हुई थी जिस कारण मामले को SIT को लेना पड़ा। किसी भी मामले में चार्जशीट एक तरह का आखिरी पड़ाव होता है लेकिन अगर कुछ नया सबूत मिले तो मामले में अनुपूरक चार्जशीट दाखिल किया जा सकता है|



गौरतलब है कि एनसीबी ने आर्यन खान समेत 19 अन्य लोगों को इस मामले में आरोपी बनाया था| एनसीबी ने तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन को मुंबई के तटीय इलाके में एक क्रूज जहाज से गिरफ्तार किया था| हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था|



गौरतलब है कि,''3 अक्टूबर 2021 को क्रूज पर चल रही ड्रग्स पार्टी के मामले में एनसीबी (NCB) ने छापेमारी के बाद आर्यन खान को गिरफ्तार किया था| करीब 28 दिनों तक जेल में रहने के बाद आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी|



बता दें कि,''कुछ महीने पहले विशेष जांच दल (SIT) जांच में पाया गया था कि आर्यन खान के पास कभी भी ड्रग्स नहीं था, इसलिए उनका फोन लेने और उनकी चैट की जांच करने की कोई जरूरत नहीं थी| एसआईटी ने कहा था कि चैट से यह पता नहीं चलता कि आर्यन खान किसी अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट का हिस्सा थे| इसके अलावा छापे की वीडियो-रिकॉर्डिंग नहीं की गई थी, जैसा कि एनसीबी मैनुअल द्वारा अनिवार्य किया गया था|




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