नई दिल्ली: सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती द्वारा मुंबई पुलिस और बांद्रा पुलिस को दी गई शिकायत पर सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने कहा कि,'' SC ने अपने आदेश में बिलकुल साफ किया है कि सुशांत के मामले से जुड़ी कोई भी शिकायत CBI को ही जाएगी। ये (रिया की शिकायत) किसी भी तरह से मुंबई पुलिस को एक्टिव रखने की साजिश है। ये शिकायत बेबुनियाद है|
वकील विकास सिंह ने कहा कि,''ये (रिया) अपनी कंप्लेंट में टेलीकंस्ल्टेशन गाइडलाइंस की बात कर रही हैं ये गाइडलाइंस मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की हैं। इसके आधार पर कोई FIR और शिकायत दर्ज नहीं हो सकती है। इस मामले में पुलिस का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता। ये धारा 182 के अंतर्गत एक अपराध है|
विकास सिंह ने कहा कि,''अगर बांद्रा पुलिस और मुंबई पुलिस इस मामले को आगे बढ़ाना चाहेगी तो हम इस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाकर के इसे SC में आगे बढ़ाएंगे। ये सुनिश्चित करेंगे कि मामले को डाइवर्ट करने की जो कोशिश की जा रही है वो सफल न हो|
बता दें कि,''एनसीबी से पूछताछ के बाद रिया ने बांद्रा थाने पहुंचकर सुशांत की बहन प्रियंका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। रिया की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि सुशांत की बहन ने आरएमएल अस्पताल के डॉक्टर तरुण कुमार के साथ मिलकर फर्जी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन दिया गया।
एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ जालसाजी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है| रिया के वकील सतीश मानशिंदे के मुताबिक, ऐक्ट्रेस ने सुशांत की बहन प्रियंका सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप है कि प्रियंका सिंह ने डॉक्टर की फर्जी पर्ची बनवाई और अवैध दवा की खरीदारी के लिए पर्ची सुशांत को दी।
रिया चक्रवर्ती मुंबई पुलिस के समक्ष प्रियंका सिंह (सुशांत की बहन), दिल्ली राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉ. तरुण कुमार और अन्य के खिलाफ आईपीसी, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस एक्ट और टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस के तहत एफआईआर दर्ज कराई है|
रिया चक्रवर्ती की शिकायत में कहा गया है कि है कि प्रियंका ने सुशांत को डॉ. तरुण कुमार का जो प्रिस्क्रिप्शन भेजा था उसमें लिखी गई दवा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 के खिलाप जाकर बिना किसी परामर्श के सुशांत को दिए गए, जो कानूनी तौर पर अवैध है। रिया चक्रवर्ती की शिकायत में आगे कहा गया है कि "डॉक्टर (डॉ. तरुण कुमार) द्वारा निर्धारित दवाएं टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस, 2020 के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रिस्क्राइब करने पर प्रतिबंधित किया गया था। लिहाजा, इसके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए।