नई दिल्ली: कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को उनकी मोदी सरनेम टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनकी 'मोदी उपनाम' टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में 23 मार्च को सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने की तारीख से लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
गांधी को उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी के लिए एक आपराधिक मानहानि के मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया और दो साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी और 30 दिनों के लिए सजा को निलंबित कर दिया ताकि उन्हें उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति मिल सके।
सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को लोकसभा में संक्षिप्त रूप से भाग लिया क्योंकि सदन को दिन के लिए बुलाए जाने के तुरंत बाद एक घंटे के लिए स्थगित कर दिया गया था।
गौरतलब है कि मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुरुवार को सूरत कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने उनको तत्काल जमानत भी दे दी। साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिन की मोहलत देते हुए उनकी सजा को निलंबित किया था।