नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान रात में लोगों के आवागमन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है। योग संस्थान और जिम को पांच अगस्त से खुलने की अनुमति होगी। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी।
गृह मंत्रालय (एमएचए) ने संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों (कन्टेनमेंट जोन्स) के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियां शुरू किए जाने के लिए आज नए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। अनलॉक 3 आगामी 1 अगस्त, 2020 से प्रभावी हो जाएगा, जिसके लिए गतिवधियों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोलने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। आज जारी नए दिशानिर्देश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों से मिले फीडबैक व केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ हुए व्यापक विचार विमर्शों पर आधारित हैं।
संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों से बाहर के इलाकों में निम्नलिखित को छोड़कर सभी गतिविधियों को अनुमति होगी :
1.मेट्रो रेल
2. सिनेमाघरों, स्वमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम (प्रेक्षाग्रह/ रंगशालाएं), असेंबली हॉल (सभागार) और इसी तरह के अन्य स्थान।
3. सामाजिक/राजनीतिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षणिक/सांस्कृतिक/धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़ी सभाएं। हालात के आकलन के आधार पर इन गतिविधियों को खोलने की तारीख अलग से निर्धारित की जाएगी।
संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर होने वाली गतिविधियों पर राज्य करेंगे फैसला
हालात के आकलन के आधार पर राज्य और संघ शासित क्षेत्र संक्रमण प्रभावित क्षेत्रों के बाहर चुनिंदा गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं या आवश्यकता पड़ने पर ऐसी बंदिशें लगा सकते हैं। हालांकि, अंतर-राज्यीय और राज्यों के भीतर लोगों व सामान की आवाजाही पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। ऐसी आवाजाही के लिए किसी तरह की अलग अनुमति/ स्वीकृति/ ई- अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
कोविड-19 के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोविड-19 के प्रबंधन के लिए जारी राष्ट्रीय निर्देशों का देश भर में पालन जारी रहेगा। दुकानों पर ग्राहकों के बीच पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित रखने की आवश्यकता होगी। एमएचए राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
कमजोर लोगों की सुरक्षा
65 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों, बीमार (सह रुग्णता वाले) लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल की उम्र से कम के बच्चों जैसे कमजोर लोगों को आवश्यक कार्यों और स्वास्थ्य जरूरतों को छोड़कर घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है।
आरोग्य सेतु का उपयोग
आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप्लीकेशन के उपयोग के लिए प्रोत्साहन दिया जाता रहेगा।
● रात के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर प्रतिबंध हटा दिया गया है।
● योग संस्थानों और व्यायामशालाओं को 5 अगस्त, 2020 से खोलने की अनुमति होगी।
● राज्य और केंद्रशासित प्रदेश कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी करेंगे|
● स्कूल और कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा गतिविधियां जारी रहेंगी|
● सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक समेत भीड़ जमा करने वाले सभी कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी
● सामाजिक दूरी के नियम का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की अनुमति रहेगी, जिसमें मास्क पहनने समेत अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना भी अनिवार्य होगा|