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26 अगस्त 2026

उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा: लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर राकेश टिकैत

नई दिल्ली: लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राकेश टिकैत ने कहा, ",''यूपी सरकार ने इस मामले पर जो तथ्य थे उसे सामन…

उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा: लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर राकेश टिकैत
उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा: लखीमपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर राकेश टिकैत | फ़ोटो: TVL News

नई दिल्ली:  लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राकेश टिकैत  ने कहा, ",''यूपी सरकार ने इस मामले पर जो तथ्य थे उसे सामने नहीं रखा था इसलिए उन्हें (आशीष मिश्रा) जमानत मिली थी,आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द की है। उम्मीद है कि आने वाले समय में किसानों को न्याय मिलेगा| 



आशीष मिश्रा की जमानत रद्द होने पर दिवंगत पत्रकार रमन कश्यप के भाई पवन कश्यप  ने कहा, "मैं न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं। मैं वकीलों को भी मामले को मजबूती से रखने के लिए धन्यवाद देता हूं। आज न्यायपालिका पर हमारा भरोसा और बढ़ गया है|



आशीष मिश्रा की बेल खारिज होने पर SBSP के अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा,''मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं क्योंकि 8 लोगों की हत्या मामले में जमानत मिलना अन्याय है। किसानों को तभी न्याय मिलेगा जब दोषी को सज़ा मिलेगी| 



केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की| सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत रद्द की और एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।इस मामले में आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है| सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को वापस भेज दिया।



सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पीड़ितों की सुनवाई से इनकार करना और हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई जल्दबाजी जमानत आदेश को रद्द करने के योग्य है ... आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसे रद्द किया जाना चाहिए।"कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों को जमानत की सुनवाई सहित सभी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है।सुप्रीम कोर्ट ने तथ्यात्मक योग्यता में प्रवेश करने के लिए भी हाईकोर्ट की आलोचना की, जो ट्रायल का विषय हैं।



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चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की विशेष पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने कई अप्रासंगिक कारकों पर विचार किया और पीड़ितों को याचिका का विरोध करने के लिए पर्याप्त समय दिए बगैर आदेश पारित करने में जल्दबाजी दिखाई। शीर्ष अदालत ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से इस मामले पर नए सिरे से विचार करने के लिए भी कहा है। 



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यह रिपोर्ट 18 अप्रैल 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 26 अगस्त 2026 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।

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