नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेनदेन (टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधा, पेंशन भुगतान और छोटी बचत) लगाया गया आधिकारिक प्रतिबंध हटा दिया है। यह जानकारी वित्त सेवाओं के विभाग ने बुधवार को दी।
सरकार से संबंधित बैंकिंग लेनदेन जैसे कि करों और अन्य राजस्व भुगतान सेवाएं, पेंशन भुगतान, छोटी बचत योजनाओं आदि सेवाओं को देने के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों (अभी तक केवल कुछ निजी बैंकों को अनुमति मिली थी ) पर लगीरोक हटा ली गई है।
इस फैसले से ग्राहकों के लिए सरकार की सेवाएं लेना आसान हो जाएगा। इसके साथ ही बैंकिंग सेक्टर में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। बैंकिंग क्षेत्र में निजी बैंक हमेशा से नवीनतम तकनीक और नवाचर को लागू करने में आगे रहे हैं। इस फैसले के बाद अब भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास और सरकार के सामाजिक क्षेत्र की पहल को आगे बढ़ाने में निजी बैंक बराबर के भागीदार होंगे।
रोक हटाए जाने के बाद अब भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) को निजी क्षेत्र के बैंकों (सार्वजनिक बैंकों के साथ ) को सरकार और सरकार की एजेंसी के बिजनेस देने में कोई रोक नहीं रहेगी। इस फैसले की जानकारीआरबीआई को दे दी गई है।
वित्त मंत्री ने एक ट्वीट में लिखा है,''निजी बैंक अब सरकारी बैंकों के साथ बनेंगे देश के विकास में बराबर के साथी। निजी बैंकों के ऊपर सरकारी व्यवसाय पर लगी रोक हटी। उपभोक्ताओं को मिलेगी बेहतर सेवाएँ व सुविधाएं। सरकार के सामाजिक और वित्तीय समावेश योजनाओं में निजी बैंक भी होंगे भागीदार।