इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम 'असंवैधानिक': सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की चुनावी बांड योजना

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को चुनावी बांड (Electoral Bonds) मामले पर अपना फैसला सुनाया और इस योजना को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। एक ऐतिहासिक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि चुनावी बांड योजना को "असंवैधानिक" करार दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है, जो राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की अनुमति देती है।
सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने चुनावी बांड योजना को अनुच्छेद 19(1)(ए) का उल्लंघन और असंवैधानिक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि बैंक तत्काल चुनावी बांड जारी करना बंद कर दें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसबीआई राजनीतिक दलों द्वारा लिए गए चुनावी बांड का ब्योरा पेश करेगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई भारत के चुनाव आयोग को विवरण प्रस्तुत करेगा और ECI इन विवरणों को वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पिछले साल दो नवंबर को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने गुरुवार को कहा कि गुमनाम चुनावी बांड योजना अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। इस निर्णय को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जा रहा है, जो 2017 में शुरू की गई प्रणाली का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है। एसबीआई 12 अप्रैल, 2019 से अब तक खरीदे गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को प्रस्तुत करेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में प्रासंगिक इकाइयां हैं और चुनावी विकल्पों के लिए राजनीतिक दलों की फंडिंग की जानकारी जरूरी है। अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक या एसबीआई को ये बांड जारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।
वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कहा,''एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में, जिसका हमारे चुनावी लोकतंत्र पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना और आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम आदि में इसे लागू करने के लिए किए गए सभी प्रावधानों को रद्द कर दिया है....सब कुछ नष्ट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यह नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, जिससे यह पता चल सके कि राजनीतिक दलों को इतना पैसा कौन दे रहा है''
यह योजना, जिसे सरकार द्वारा 2 जनवरी, 2018 को अधिसूचित किया गया था, को राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नकद दान के विकल्प के रूप में पेश किया गया था।
योजना के प्रावधानों के अनुसार, चुनावी बांड भारत के किसी भी नागरिक या देश में निगमित या स्थापित इकाई द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से चुनावी बांड खरीद सकता है। केवल जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल और जिन्हें लोकसभा या राज्य विधान सभा के पिछले चुनावों में कम से कम 1 प्रतिशत वोट मिले थे, वे चुनावी बांड प्राप्त करने के पात्र थे। अधिसूचना के अनुसार, चुनावी बांड को किसी पात्र राजनीतिक दल द्वारा केवल अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से भुनाया (नक़द) जाएगा।
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