नई दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति के मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई है| आय से अधिक संपत्ति मामले में दिल्ली कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व सीएम और इंडियन नेशनल लोक दल (INLD) सुप्रीमो ओपी चौटाला को चार साल की सजा सुनाई, साथ ही 50 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया|
इससे पहले, पिछले सप्ताह अदालत ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी करार दिया था|विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने फैसला सुनाते हुए अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख तय की थी. उल्लेखनीय है कि सीबीआई (CBI) ने वर्ष 2005 में प्राथमिकी दर्ज की थी|
दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई अदालत ने शुक्रवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल कैद की सुजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने चौटाला पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने चौटाला की चार संपतियों को जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। इसमें हेलीरोड, पंचकूला, गुरुग्राम और असोला की प्रोपर्टी शामिल है|
राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित विशेष न्यायाधीश विकास ढल की अदालत ने फैसला सुनाए जाने के समय कोर्ट रूम में मौजूद रहे ओम प्रकाश चौटाला को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया। अदालत ने जुर्माने की रकम में से पांच लाख रुपये सीबीआई को मुकदमा खर्च के तौर पर देने को कहा है। वहीं, चौटाला की तरफ से इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करने के लिए दस दिन का समय मांगा गया। अदालत ने उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट में इस बाबत अपील दायर करें।