बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेशोत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने 'यथास्थिति' का आदेश दिया
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरू के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के भूमि उपयोग के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चामराजपेट, बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के संबं…
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बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में नहीं होगा गणेशोत्सव, सुप्रीम कोर्ट ने 'यथास्थिति' का आदेश दिया | फ़ोटो: TVL News
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बेंगलुरू के चामराजपेट में ईदगाह मैदान के भूमि उपयोग के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चामराजपेट, बेंगलुरु में ईदगाह मैदान के संबंध में यथास्थिति का आदेश दिया, जहां कर्नाटक सरकार ने 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए गणेशचतुर्थी समारोह आयोजित करने की अनुमति दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार को बेंगलुरू के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी के आयोजन मामले में कुछ दिनों के लिए यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। साथ ही कहा कि गणेश चतुर्थी पूजा बेंगलुरु के चामराजपेट के ईदगाह मैदान के बजाय कहीं और की जा सकती है। SC ने दोनों पक्षों को विवाद के समाधान के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया
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यह रिपोर्ट 30 अगस्त 2022 को TVL News पर प्रकाशित हुई और 9 मई 2025 को अपडेट की गई। नई जानकारी मिलने पर खबर को अपडेट किया जाता है।
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