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क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी मिली जमानत

  • by: news desk
  • 28 October, 2021
क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी मिली जमानत

मुंबई : Cruise Ship Drug Raid Case: क्रूज ड्रग्स केस में मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को 26 दिन बाद जमानत मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में आर्यन खान को जमानत दी। 2 अक्टूबर को आर्यन के अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी जमानत दी| आर्यन के साथ ही मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को भी हिरासत में लिया गया था। 



पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी के अनुसार, आर्यन, अरबाज और मुनमुन, तीनों को जमानत मिलने के बाद कल या परसों रिहा किया जाएगा| आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, ''आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीले सुनकर आर्यन खान,मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट को जमानत दी है। कल विस्तृत आदेश मिलेगा। मुझे उम्मीद है तीनों कल या शनिवार को जेल से बाहर आ जाएंगे|



आर्यन को 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। उन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और 7 अक्टूबर को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। 8 को उन्हें जेल भेज दिया गया था और आज उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।



गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे सुनवाई शुरू हुई थी। शाम करीब 4.45 बजे कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया। आरोपियों की जमानत का विरोध करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) अनिल सिंह ने NCB की तरफ से दलील दीं, लेकिन कोर्ट ने आरोपियों को जमानत दे दी।



ASG ने कोर्ट से कहा कि आर्यन को जमानत मिलने पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आर्यन पिछले कुछ सालों से नियमित ड्रग्स ले रहे हैं। रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे कई लोगों को ड्रग्स उपलब्ध कराते रहे हैं। जिस तादाद में ड्रग्स की मात्रा मिली है, उससे साफ है कि वह नशा तस्करों के संपर्क में रहे हैं।




इससे पहले दो दिन तक हुई सुनवाई के दौरान आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीचा के वकीलों ने अपना पक्ष रखा।बॉम्‍बे हाईकोर्ट में आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत को लेकर मंगलवार से ही सुनवाई जारी थी| आर्यन खान की ओर से वरिष्‍ठ वकील व पूर्व सॉलिसिटर जनरल मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के पक्ष में दलीलें रखीं थीं जबकि बुधवार को अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा के वकीलों ने अपनी जिरह पूरी कर ली थी|




सुनवाई के दौरान आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा था कि आर्यन खान की कस्टडी का कोई कारण नहीं दिया गया है। इसके साथ ही आर्यन के पास से ड्रग्स की रिकवरी भी नहीं हुई है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह गलत है।





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