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मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान को आज भी नहीं मिली बेल, कल फिर होगी सुनवाई

  • by: news desk
  • 26 October, 2021
मुंबई क्रूज ड्रग्स केस: आर्यन खान को आज भी नहीं मिली बेल, कल फिर होगी सुनवाई

मुंबई : मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज यानी मंगलवार को जमानत नहीं दी गई| मुंबई में क्रूज पर ड्रग्स से संबंधित मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी आर्यन खान की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई कल तक के लिए टाल दी है। मंगलवार को मामले में बहस पूरी नहीं हो सकी और अब बहस बुधवार को भी जारी रहेगी| केस में आर्यन खान के साथ अरबाज सेठ मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की ज़मानत याचिका पर भी सुनवाई जारी रहेगी|



2 अक्टूबर को गिरफ्तार किए जाने के बाद मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान की जमानत पर मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी और अदालत ने बुधवार दोपहर 2:30 बजे आगे की सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया है| मुनमुन धमेचा के वकील अली काशिफ खान ने कहा,' जज की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है सिर्फ दलीलें पेश हुई हैं। कल दोपहर 2:30 मामले की फिर सुनवाई होगी|




आर्यन खान की ओर से भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने जिरह की हैं। आर्यन खान की तरफ से हाईकोर्ट में मुकुल रोहतगी ने कहा,''मुझे आज दोपहर जमानत याचिका पर एनसीबी के जवाब की एक प्रति मिली और मैंने एक प्रत्युत्तर दायर किया है|



आर्यन को ग़लत तरीके से किया गया गिरफ़्तार

मुकुल रोहतगी ने कहा,''उन्हें(आर्यन खान) विशेष अतिथि के रूप में क्रूज पर आमंत्रित किया गया था। उन्हें प्रतीक गाबा ने आमंत्रित किया था, जो एक आयोजक था। उसने आर्यन और आरोपी अरबाज मर्चेंट को आमंत्रित किया। दोनों को एक ही व्यक्ति ने आमंत्रित किया था। वे दोनों एक साथ क्रूज पर पहुंचे|ऐसा लग रहा है कि एनसीबी के पास कुछ पूर्व सूचना थी कि इस क्रूज पर लोग ड्रग्स ले रहे थे, इसलिए वे वहां काफी संख्या में मौजूद थे| ,'''चूंकि कोई रिकवरी नहीं हुई। आर्यन खान को ग़लत तरीके से गिरफ़्तार किया गया। उनके खिलाफ आरोप यह है कि आरोपी अरबाज मर्चेंट उनके साथ क्रूज पर आया था और उसपर ड्रग्स रखने का आरोप है|




रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला, न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन के खिलाफ कुछ नहीं मिला है और उन्हें 3 अक्टूबर को अरेस्ट किया गया था। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध बताया। उन्होंने कहा कि चैट में क्या है ये साबित होना बाकी है। इनका केस से कोई लेना-देना नहीं है। इसके बिनाह पर किसी को 20 दिन जेल में नहीं रखा जा सकता।





रोहतगी ने कहा, वॉट्सऐप चैट का क्रूज टर्मिनल से कोई लेना-देना नहीं है। ये पुरानी चैट का जिक्र कर रहे हैं, जिसके आधार पर कह रहे हैं, तुम्हारा कुछ लोगों से लेना-देना है। मैं जब बाहर रह रहा था तो इसको भी इंटरनैशनल लिंक बताया जा रहा है। ट्रायल कोर्ट तय करेगा कि इसको माना जाएगा या नहीं। आर्यन के वकील ने कहा कि ये लड़का बहुत छोटा सा मामला है। इसके पेरेंट्स की वजह से इतना हाइलाइट हो गया। रोहतगी ने कहा कि कानून भी कहता है कि अगर ड्रग्स का कन्जम्पशन भी मिले तो रिहैब ले जाना चाहिए। लोगों को जेल में डालना मंशा नहीं होनी चाहिए। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री भी सुधार की बात कर रही है। 




मुकुल रोहतगी ने कहा,'' आर्यन 23 साल के हैं। कैलिफोर्निया से ग्रैजुएशन किया है और कोविड की वजह से वापस आ गए। वह क्रूज के कस्टमर भी नहीं थे। उन्हें गेस्ट के तौर पर गाबा ने इन्वाइट किया था जो कि ऑर्गनाइजर्स का जानने वाला है। उन्होंने कहा कि उनके क्लाइंट के पास कुछ नहीं मिला। न ही मेडिकल हुआ जिससे ये पता चले कि उन्होंने ड्रग्स ली थी। अरबाज मर्चेंट के के जूतों से 6 ग्राम चरस मिला है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता सिवाय वह मेरे क्लाइंट का दोस्त है। आर्यन की तरफ से रोहतगी ने कहा, न तो मैंने ड्रग्स ली, न ही बेची और खरीदी। अरबाज मर्चेंट के सिवा मेरा किसी से कनेक्शन भी नहीं है। 



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वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) आर्यन खान की जमानत याचिका के विरोध में अपना जवाब दे चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें कहा गया है कि जांच में आर्यन का इंटरनैशनल ड्रग कनेक्शन सामने आया है। लिंक की जांच के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक, पर्याप्त समय चाहिए। एनसीबी की तरफ से यह भी कहा गया कि गवाहों के साथ छेड़छाड़ और आर्यन के फरार होने की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। ड्रग केस के जांच अधिकारी वीवी सिंह ने कोर्ट में हलफनामा दिया है कि उन्हें शक है कि शाहरुख की मैनेजर पूजा ददलानी गवाह प्रभावित कर रही हैं। इसको देखते हुए उनको बेल नहीं मिलनी चाहिए। 




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