मुंबई: मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सोमवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई| पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है| कोर्ट ने गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।
डॉ.जयश्री पाटिल की याचिका पर बॉम्बे HC ने CBI को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करने के लिए कहा है।
याचिकाकर्ता डॉ. जयश्री पाटिल ने कहा कि ''बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई को 15 दिनों के भीतर प्रारंभिक जांच करने और कोई भी संज्ञेय अपराध पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा है|
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने परमबीर सिंह को फटकार लगाते हुए पूछा था कि अब तक FIR क्यों नहीं दर्ज गई| कोर्ट ने सिंह से कहा आप जैसा एक वरिष्ट पुलिस अधिकारी तक कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है| सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि जब तक FIR दर्ज नहीं होती है तब तक CBI जांच का आदेश कैसे दिया जा सकता है?
क्या है मामला
मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर 25 फरवरी को जिलेटिन की छड़ों से लदी एक स्कॉर्पियो मिली थी। इस स्कॉर्पियो के मालिक कथित तौर पर कारोबारी मनसुख हिरेन थे। बाद में मनसुख का ठाणे के क्रीक में शव मिला था। इसके बाद एंटीलिया मामले और मनसुख हिरेन की जांच एनआईए को सौंप दी थी। इस मामले में एनआईए ने मुंबई क्राइम ब्रॉन्च के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे को को गिरफ्तार किया। बाद में वाजे को हिरेन की हत्या मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया। बाद में इस मामले में पुलिसकर्मी विनायक शिंदे और सट्टेबाज नरेश गौर को भी गिरफ्तार किया।
इस मामले में राज्य सरकार ने कार्रवाई करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को पद से हटा दिया। इसके बाद परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की उगाही कराने का सनसनीखेज आरोप लगाया। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मच गया। विपक्षी पार्टियां देशमुख के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हैं।
परमबीर सिंह को मुंबई पुलिस आयुक्त पद से हटाकर होमगार्ड विभाग में भेज दिया गया| इसके बाद होमगार्ड विभाग में ट्रांसफर को लेकर मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली है| मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने होमगार्ड विभाग में अपने तबादले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। परमबीर सिंह ने इस मामले में याचिका दाखिल करके मामले की CBI जांच की भी मांग की थी| परमबीर सिंह की याचिका में कहा गया था कि महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोपों की सीबीआई द्वारा तुरंत निष्पक्ष और सही जांच कराई जाए और उनके ट्रांसफर को रद्द किया जाए|
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया और उन्हें हाईकोर्ट जाने को कहा।मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ली और कहा था कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट जाएंगे।