Ram Bahal Chaudhary,Basti
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गोंडा: मादक पदार्थ तस्कर के दोषी को दो साल का कारावास

  • by: news desk
  • 07 November, 2022
गोंडा: मादक पदार्थ तस्कर के दोषी को दो साल का कारावास

गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) कोर्ट ने ड्रग स्मगलर  राधे उर्फ राधेश्याम पासी पुत्र शिव बहादुर पासी निवासी मदवना राजापुर थाना परसपुर को दोषी करार देते हुए 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को बाईस हज़ार पाँच सौ रुपये जुर्माना भी अदा करना होगा।



गोंडा पुलिस ने बताया कि,'अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मादक पदार्थ तस्कर को 02 वर्ष का सश्रम कारावास व रु० 22,500/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।



थाना उमरीनेगमगंज पुलिस ने दिनांक 20.08.2020 को मादक पदार्थ तस्कर राधे उर्फ राधेश्याम पासी को 300 अदद नशीली गोलियों (अल्प्रालिन) के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल दीनबंधु दुबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट गोंडा ने 02 वर्ष सश्रम कारावास रु0 22,500/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 






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