गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी साधूलाल दास उर्फ ओम गिरी को 5 साल का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। घटना 12 जून 2015 की इटियाथोक थानाक्षेत्र के एक गांव की है, जब दस वर्षीय लड़की, जो अपने आम के बाग की रखवाली कर रही थी,को दोपहर में प्यास लगी तो वह पास में ही स्थित पानी पीने बाबा कुट्टी पर गई थी। जहां पर आरोपी साधूलाल दास उर्फ ओम गिरी ने उसके साथ छेड़छाड़ की।
पीड़िता बच्ची के पिता ने घटना की रिपोर्ट थाना इटियाथोक में धुसवा चैनपुर निवासी साधूलाल दास उर्फ ओम गिरि के विरुद्ध दर्ज कराई थी।थाना इटियाथोक पुलिस द्वारा लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में साधूलाल दास उर्फ ओम गिरी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। इस मामले में कोर्ट ने 05 जनवरी, 2023 को छेड़छाड़ के आरोपी साधूलाल दास उर्फ ओम गिरी को 5 साल कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गोंडा पुलिस ने बताया ,''मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार आरक्षी शैलेंद्र कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त साधूलाल दास उर्फ ओम गिरी निवासी घुसवा चैनपुर थाना इटियाथोक को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा द्वारा 05 वर्ष का कठोर कारावास व रु0 10,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है|