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गोंडा: रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 34 हजार रुपए का जुर्माना भी

  • by: news desk
  • 12 March, 2022
गोंडा: रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 34 हजार रुपए का जुर्माना भी

गोंडा:  बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी को सजा के साथ 34 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के 01 आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास व रु0 34 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई|




 दिनांक 11.09.2016 को थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत एक बालिका के साथ अभियुक्त नकछेद पाल पुत्र छब्बर पाल निवासी बड़नापुर, थाना उमरीबेगमगंज ने दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था । 


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जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था । मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार हेड कांस्टेबल दीनबन्धू दूबे द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त नकछेद पाल को माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 ऐक्ट गोंडा ने आजीवन कारावास व ₹34,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 



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