गोंडा: जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०) श्री मार्कंडेय शाही ने राज्य निर्वाचन आयोग , उ 0 प्र 0 , लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में सर्वसाधारण को सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायतों की निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण दौरान यदि कतिपय कारणों से पात्र व्यक्तियों का नाम निर्वाचक नामावली में छूट जाता है या त्रुटिपूर्ण होता है या अपात्र व्यक्ति का नाम सम्मिलित हो जाता है तो निर्वाचक नामावली के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम , 1947 की धारा -9 की उपधारा ( 10 ) के अन्तर्गत अधिसूचित उत्तर प्रदेश पंचायतराज ( निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण ) पूरक उपबन्ध आदेश दिनांक 10 मई , 2005 के प्रस्तर -2 ( छ ) के अनुसार अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त से जिला मजिस्ट्रेट / जिला निर्वाचन अधिकारी ( 40 ) गोण्डा द्वारा निर्वाचन की नोटिस जारी किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित करने , संशोधन एवं विलोपन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन किया जा सकता है ।
उक्त समयवधि में प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करके नाम सम्मिलित करने , संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक की जायेगी । इसमें भी यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी पात्र व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किये जाने से छूट न जाये तथा किसी अपात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित न हो ।